Nitin Arora
Read More
---विज्ञापन---
Income Tax Returns 2023: वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होगा। 1 अप्रैल से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म उपलब्ध होंगे। जो लोग सालाना 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें समय सीमा से पहले अपना आईटीआर जमा करना होगा। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति जो छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें करों का भुगतान करने से छूट दी गई है।
सरकार ने कई अलग-अलग कारणों से आईटीआर रिपोर्टिंग की समय सीमा को पिछले साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। हालांकि इस वर्ष के विस्तार के लिए अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है।
लेट फीस: धारा 234F के तहत, 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो इसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।
ब्याज: यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको धारा 234A के तहत प्रत्येक महीने 1% या बकाया कर शेष पर एक महीने के एक अंश की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
और पढ़िए – Aaj Ka Mandi Bhav: सरसों, नरमा समेत जौ के दामों में हुआ बदलाव, जानिए- क्या सस्ता और क्या महंगा
बिलेटेड रिटर्न: अगर आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा गुजर जाती है, तो आप समय सीमा के बाद विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा।
नुकसान को एडजस्ट करना: यदि आपको स्टॉक, म्युचुअल फंड, रियल एस्टेट, या अपने किसी उद्यम में निवेश से नुकसान हुआ है, तो आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और अगले वर्ष की आय के साथ जोड़ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपकी कर देनदारी बहुत कम हो जाएगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।