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Income Tax Deadline: मई में इनकम टैक्स भरने की हैं 4 डेडलाइन, एक भी चूके तो पड़ेगा भारी, देना होगा ज्यादा जुर्माना

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Income Tax Deadline: अप्रैल 2023 से लागू होने वाले आयकर अधिनियम में नए बदलावों के साथ, यह वह समय है जब लोगों को मई 2023 में होने वाली कर की समय सीमा के बारे में चिंता करना शुरू करना होगा क्योंकि महीना शुरू होने वाला है।

आगामी महीने के लिए कराधान से संबंधित कई देय तिथियां निर्धारित हैं और इस प्रकार लोगों को कर कानूनों का अनुपालन करना होगा और किसी भी कानूनी पछड़े या दंड से बचने के लिए आपको नीचे बताई जा रही कुछ तिथियों के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आयकर विभाग ने इसके बारे में जानकारी देते हुए, ‘अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक कर कैलेंडर जारी किया है जिसमें मई महीने के लिए महत्वपूर्ण देय तिथियां बताई गई हैं।’

Tax due dates For May 2023

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7 मई

यह अप्रैल 2023 के लिए काटे/एकत्रित किए गए करों को जमा करने की नियत तारीख है।

15 मई

यह मार्च 2023 के महीने में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख है।

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यह एक सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी है जहां अप्रैल 2023 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान की प्रस्तुति के बिना किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीसीएस का तिमाही विवरण इसी तारीख को जमा किया जाना है।

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अप्रैल 2023 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद लेन-देन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म नंबर 3BB में एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है जिसमें ग्राहक कोड संशोधित किए गए हैं।

30 मई

यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत में संपर्क कार्यालय रखने वाले अनिवासी द्वारा विवरण (फॉर्म संख्या 49C में) प्रस्तुत करने की नियत तिथि है।

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​अप्रैल 2023 के महीने में धारा 194-आईए, 194एम, 194-आईबी और 194एस के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि है यह 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस का तिमाही विवरण जमा करने की नियत तारीख है।

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31 मई

यह स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड के ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदानों से कर कटौती वापस करने की नियत तारीख है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 285BA की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक वित्तीय लेनदेन के विवरण (फॉर्म संख्या 61A में) को प्रस्तुत करने की नियत तिथि है।

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यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए धारा 285BA(1)(k) (फॉर्म संख्या 61B में) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले रिपोर्ट योग्य खातों के वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग की नियत तारीख है। 31 मई पिछले वर्ष की आय के लिए अगले वर्ष या भविष्य में आवेदन करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

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