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अगर कोई करता है टैक्स चोरी तो DGGI को बताएं, आपको मिलेगा बढ़िया इनाम…पढ़ें- पूरी खबर

Tax Evader: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने उन लोगों को पुरस्कृत करने की बात रही है जो उन लोगों से टैक्स को वसूल करने में उनकी मदद करेंगे, जिन्होंने टैक्स देने में चोरी की है। उनकी वेबसाइट पर जारी एक बयान में, माल और सेवा कर (जीएसटी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से जुड़े […]

Tax Evader: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने उन लोगों को पुरस्कृत करने की बात रही है जो उन लोगों से टैक्स को वसूल करने में उनकी मदद करेंगे, जिन्होंने टैक्स देने में चोरी की है। उनकी वेबसाइट पर जारी एक बयान में, माल और सेवा कर (जीएसटी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से जुड़े मुद्दों के लिए शीर्ष खुफिया और जांच एजेंसी ने कहा कि कर की उचित राशि का भुगतान करना देश के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी है। चूंकि कर सरकार के लिए धन का प्राथमिक स्रोत हैं, कर चोरी सभी को आहत करती है और राष्ट्र निर्माण के बड़े कार्य में बाधा डालती है। अभी पढ़ें Sarso Tel Price Today: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को राहत, खाने के तेल हुए सस्ते

DGCI ने बनाया प्यान

जितनी ज्यादा कमाई, उतना ही ज्यादा टैक्स आपको देना होता है। हालांकि, कई लोग टैक्स की चोरी करते हैं। जिनसे वसूली के लिए DGCI ने प्यान बनाया है। निकाय ने नागरिकों से हाथ मिलाने और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों के टैक्स न चुकाने वालों को सामने लाने का आग्रह किया। यदि किसी व्यक्ति को कोई कर चोर मिलता है, तो वे पत्र, फोन, ई-मेल या वेबसाइट जैसे विभिन्न तरीकों से डीजीसीआई से संपर्क कर सकते हैं। डीजीसीआई मुखबिर की गोपनीयता बनाए रखेगा और इनाम देगा। यदि मुखबिर का नेतृत्व विभाग को धन की वसूली में मदद करता है, तो एक मौद्रिक इनाम भी प्रस्तुत किया जाएगा। डीजीजीआई इनाम योजना के अनुसार, मुखबिर और सरकारी कर्मचारी जब्त किए गए अवैध उत्पादों के शुद्ध बिक्री राजस्व के 20% तक के पुरस्कार के हकदार हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने वाले मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी पढ़ें ATM से अगर निकल आए कटे-फटे या नकली नोट तो क्या करें? यहां दी है बिलकुल सही राय ये नियम किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो किसी व्यक्ति की संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे अप्रत्यक्ष कर, जुर्माना या अन्य दायित्व एकत्र किए जा सकते हैं, और ऐसी जानकारी के परिणामस्वरूप दायित्वों का संग्रह होता हो। अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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