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2000 रुपए के करेंसी नोट को जमा या एक्सचेंज कैसे करें? क्या लगेगी कोई फीस…जानें- अपना हर उत्तर यहां

Rs 2000 currency note: 2000 रुपये के करेंसी नोट धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे क्योंकि RBI ने उन्हें चलन से बाहर करने का फैसला किया है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में नोट बदलने या अपने खाते में जमा करने का अवसर मिलेगा। यह […]

Rs 2000 currency note: 2000 रुपये के करेंसी नोट धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे क्योंकि RBI ने उन्हें चलन से बाहर करने का फैसला किया है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में नोट बदलने या अपने खाते में जमा करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी। हम यहां आपको बता रहें हैं कि आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट कैसे जमा या बदल सकते हैं।

2000 रुपये के नोट कैसे बदलें या जमा करें?

23 मई के बाद से आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के 10 नोटों को एक बार में अन्य मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों से बदल सकते हैं। यह सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। आप 23 मई, 2023 से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) में भी 2000 रुपये के नोटों की अदला-बदली कर सकते हैं, जिनके निर्गम विभाग हैं। इसके अलावा, आप एक खाताधारक के लिए प्रति दिन 4000 रुपये की सीमा तक व्यापार प्रतिनिधियों (BCs) के माध्यम से 2000 रुपये के नोटों की अदला-बदली कर सकते हैं। 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए आप अपने बैंक में जाकर अपने खाते में पैसे जमा करा सकते हैं। कोई जमा सीमा नहीं है लेकिन नकद जमा के लिए सामान्य केवाईसी और अन्य मौजूदा वैधानिक मानदंड लागू होंगे। आरबीआई ने कहा, 'बैंक खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है, जो मौजूदा नो योर कस्टमर (KYC) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक / नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन है।' आरबीआई के अनुसार, जन धन खाते या बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करते समय सामान्य सीमाएं लागू होंगी।

क्या 2000 रुपये के एक्सचेंज के लिए कोई फीस लगेगी?

  • आरबीआई के मुताबिक, एक्सचेंज की सुविधा मुफ्त दी जाएगी।

अगर कोई बैंक नोट को स्वीकार/बदलने से इनकार करता है तो?

आरबीआई ने कहा, सर्विस में कमी के मामले में शिकायत के निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है।'


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