अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या आपकी कंपनी का टर्नओवर तय सीमा को पार कर चुका है, तो आपके पास GST (Goods and Services Tax) नंबर होना बहुत जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सीए (CA) या वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे और भारी-भरकम फीस देनी होगी. लेकिन सच यह है कि सरकार का GST पोर्टल पूरी तरह फ्री है और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
आइए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या कागजात चाहिए और ऑनलाइन अप्लाई करने का Step-by-Step तरीका क्या है!
GST रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
अप्लाई करने से पहले ये कागजात अपने पास संभालकर रख लें:
- बिजनेस मालिक, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स का पैन कार्ड.
- पहचान पत्र के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड.
- जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वहां का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement).
- कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque), बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के पहले पेज की फोटो.
- बिजनेस प्रमोटर/मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो.
इन सभी डॉक्यूमेंट्स को PDF या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें.
घर बैठे ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका
जीएसटी नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 आसान स्टेप्स में पूरी होती है:
पहला: TRN (Temporary Reference Number) जनरेट करें
सबसे पहले जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर Services > Registration > New Registration पर क्लिक करें.
Taxpayer का विकल्प चुनें. इसके बाद अपना स्टेट, पैन कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें.
आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग OTP आएंगे, उन्हें दर्ज करके वेरिफाई करें.
ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही आपकी स्क्रीन पर 15 अंकों का TRN नंबर आ जाएगा.
दूसरा स्टेप : मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
अब पोर्टल पर वापस जाएं और TRN का आप्शन चुनकर अपना TRN नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन करें.
My Saved Applications में जाकर ड्राफ्ट फॉर्म खोलें.
फॉर्म में अपने बिजनेस की डिटेल्स, प्रमोटर या पार्टनर की जानकारी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, बिजनेस एड्रेस और अपने सामान/सेवाओं के HSN/SAC कोड भरें.
मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
आखिरी और तीसरा स्टेप : ई-वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग
फॉर्म पूरा भरने के बाद E-Verification का ऑप्शन चुनें.
अगर आप Aadhaar Authentication चुनते हैं, तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से तुरंत वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.
इसका फायदा ये होगा कि आधार वेरिफिकेशन चुनने पर 7 से 10 दिनों में बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के जीएसटी नंबर मिल जाता है. अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है जिसमें 30 दिन तक लग सकते हैं.
फॉर्म सबमिट होते ही आपको ईमेल और मैसेज पर ARN (Application Reference Number) मिल जाएगा. आप पोर्टल पर Track Application Status में जाकर अपने आवेदन का लाइव स्टेटस देख सकते हैं. मंजूरी मिलते ही आपको ईमेल पर 15 अंकों का GSTIN और पासवर्ड आ जाएगा, जिससे आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.
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