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भारत सरकार ने अनिवार्य रियर सीट बेल्ट अलार्म को लेकर मसौदा नियम जारी किया

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नई दिल्ली: भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आखिरकार कार निर्माताओं के लिए रियर सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने के लिए मसौदा नियम जारी कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ‘मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियों की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रखी गई है।

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सड़क दुर्घटना में भारतीय व्यवसायी साइरस मिस्त्री की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद कार निर्माताओं पर अनिवार्य रियर सीटबेल्ट अलार्म को लेकर दबाव डाला जाने लगा। मिस्त्री के निधन के दो दिन बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। कार में चार लोग सवार थे, जिनमें से मिस्त्री सहित दो की मौके पर ही मौत हो गई। जिस लग्जरी कार में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री यात्रा कर रहे थे, वह तेज गति से चल रही थी और पीछे की सीटों पर बैठे मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी।

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