सरकार ने दी है छूट! इन लोगों के लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं, बच गया 10000 का जुर्माना
Pan-aadhaar Link: इस बात में कोई दो राय नहीं कि PAN (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि, सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। हालांकि, वर्तमान समय सीमा 31 मार्च, 2023 है और इस बार यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 01 अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएगा।
आयकर विभाग ने एक हालिया ट्वीट में कहा था, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। नहीं तो 1.04.2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।'
पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, काफी लोगों को छूट की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में आने वाले लोग पैन को आधार से लिंक ना भी करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये देने होंगे।
1. असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए लिंक करना जरूरी नहीं।
2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं।
3. पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पार कर चुके लोगों के लिए भी जरूरी नहीं।
4. भारत के नागरिक नहीं है तब भी यह जरूरी नहीं।
क्या पैन कार्ड और आधार लिंक सभी के लिए अनिवार्य है?
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
- अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in
- यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करें।
- अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (Permanent Account Number) होगी।
- आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और होमपेज पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।
- यदि लागू हो तो 'I have only year of birth in Aadhaar card' बॉक्स को चेक करें।
- सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
- Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
- अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है तो 'link now' बटन पर क्लिक करें।
- आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
- एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
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