Gold and Jewellery Buyers: अलर्ट! सरकार ने सोने और आभूषणों की खरीद-बिक्री के नियमों में किया बड़ा बदलाव
Edited By Nitin Arora

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Gold and Jewellery Buyers: सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के alphanumeric HUID (unique identification number) के बिना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी।
माइक्रो स्केल इकाइयों में गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बीआईएस विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं में प्रमाणन/न्यूनतम अंकन शुल्क पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करेगा।
सोना हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक था। उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया। पहले चरण में, इसे 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 288 जिलों में हो गई। अब 51 और जिलों को जोड़ा जा रहा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘1 अप्रैल 2023 से, HUID के साथ ही केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।’ उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद, HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी चार अंकों के साथ-साथ छह अंकों के HUID का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पूरे देश में बेचे जा रहे हैं, यहां तक कि उन जिलों में भी जहां गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपभोक्ताओं की मांग के कारण अभी तक यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अब इसे 1 अप्रैल से जरूरी किया जा रहा है। ग्राहक भी सतर्क रहें।
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