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Income Tax Rule: बीवी को पैसे गिफ्ट किए और उसने FD, सोना या शेयर में लगा दिया? तो भी टैक्स आपको ही देना पड़ेगा

क्या पत्‍नी को गिफ्ट किए पैसे को एफडी या शेयर में लगाने पर पति को टैक्स देना पड़ता है? जानिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 64 (Clubbing of Income) के नियम और टैक्स बचाने के 3 कानूनी तरीके.

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टैक्‍स बचाने के ल‍िए अगर आप पत्‍नी को मोटा अमाउंट ग‍िफ्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का रूल समझ लेना चाह‍िए.(फोटो क्रेड‍िट - एआई)

कई लोगों को लगता है कि बीवी को पैसा गिफ्ट कर दो, वो FD करा लेगी और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कम लगेगा. ये ट्रिक बहुत पुरानी है और इनकम टैक्स विभाग भी ये सब अच्छे से जानता है. इसीलिए Income Tax Act में Section 64 बनाया गया है, जिसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं.

सीधी भाषा में समझो तो अगर आपने अपनी कमाई से बीवी को पैसा दिया तो उस पैसे से जो भी कमाई होगी, वो आपकी ही कमाई में जोड़ी जाएगी और टैक्स आपको ही देना पड़ेगा.

क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे काम करती है?

मान लीज‍िए आपने अपनी पत्‍नी को 5 लाख रुपये दिए और उन्होंने उससे FD करा ली. उस FD पर साल का 40 हजार ब्याज आया. तो ये 40 हजार आपकी इनकम में जुड़ेगा, आपकी पत्‍नी की इनकम में नहीं. चाहे FD उनके नाम पर ही क्यों न हो. यही नियम सोना, म्यूचुअल फंड, शेयर, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है. एक और नियम ये भी है क‍ि अगर आपकी पत्‍नी को किसी ऐसी कंपनी से सैलरी मिल रही है जहां आपका बड़ा हिस्सा है, तो उनकी सैलरी भी आपकी इनकम में जोड़ी जा सकती है, उसमें जिसका टोटल इनकम ज्यादा होगा.

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हालांक‍ि अगर आपकी पत्‍नी के पास खुद की कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे डॉक्टर, CA, वकील, टीचर और वो अपनी काबिलियत से कमा रही है, तो क्लबिंग नहीं होगी.

तो फिर टैक्स कैसे बचाएं? जानें लीगल तरीके

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ये सब गैरकानूनी नहीं है, लेकिन थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग से आप लीगल तरीके से बच सकते हैं.

  1. माता-पिता को गिफ्ट करें: ये सबसे सेफ है. अगर आप अपने माता-पिता को पैसा देते हैं और वो FD कराते हैं, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो उन्हीं के हाथ में टैक्स होगा. पति-पत्‍नी में क्लबिंग है, माता-पिता में नहीं.
  2. PPF में निवेश: PPF का ब्याज तो वैसे भी टैक्स फ्री है. आप अपनी पत्‍नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर भी PPF खोल सकते हो. आप 1.5 लाख की लिमिट तक अलग-अलग अकाउंट में डाल सकते हो, ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे क्लबिंग हो भी तो.
  3. शादी पर मिला गिफ्ट: शादी के मौके पर मिला कोई भी गिफ्ट, चाहे किसी से भी मिला हो, गिफ्ट टैक्स में नहीं आता. लेकिन हां, उस गिफ्ट के पैसे को अगर बाद में निवेश किया और उस पर कमाई हुई तो उस कमाई पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स उसी का होगा जिसे गिफ्ट मिला था.

याद रखें क‍ि बीवी को गिफ्ट देकर टैक्स बचाने का जमाना गया. पैसा उन्हीं का रहेगा, पर टैक्स की टेंशन आपकी ही रहेगी. इसलिए प्लानिंग सोच-समझकर करें.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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