EPS Pensioners: ईपीएफओ ने पेंशनरों के ‘जीवन प्रमाण पत्र’ के संबंध में नई अधिसूचना जारी की
EPS Pensioners: अगर आपकी भी पेंशन आती है तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनरों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कहा गया है कि पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इससे पहले यह नियम थे कि पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था।
क्यों फाइल करना है Life Certificate?
बिना किसी रुकावट के पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इससे पता चलता है कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं। EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, 'EPS-95 के पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।'
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घर बैठे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें
पेंशनभोगी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी जमा किया जा सकता है। वहीं, घर बैठे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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