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EPFO Pension: 58 साल की उम्र और 10 साल की नौकरी? हर महीने पा सकते हैं पेंशन; जानें EPFO के न‍ियम

EPS 95 Pension Rules: अगर आपकी उम्र 58 वर्ष है और आपने 10 साल तक EPS अंशदान दिया है, तो आप पेंशन के पात्र हैं. जानें Form 10D ऑनलाइन भरने का तरीका.

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अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते है तो आपको पेंशन की टेंशन जरूर रहती होगी. लेक‍िन अगर आप लगातार 10 साल से जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने पेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्‍योंक‍ि अगर आपने अपनी नौकरी के दौरान सालों तक PF में पैसे जमा किए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पर आपका हक है. इसके ल‍िए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक खास स्‍कीम है, ज‍िसका नाम है EPS-95 स्कीम. इस स्‍कीम के तहत कर्मचार‍ियों को पेंशन म‍िलती है.

ईपीएफओ बीच-बीच में कर्मचारियों को इसके ल‍िए जागरूक करता रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे. आइए समझते हैं कि EPS-95 पेंशन के लिए कौन-कौन पात्र है और इसके लिए आवेदन करने का आसान तरीका क्या है.

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EPS-95 पेंशन पाने के लिए क्या शर्तें हैं?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत हर महीने पेंशन पाने के लिए आपको ये दो मुख्य शर्तें पूरी करनी होंगी. पहली उम्र सीमी. आपकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. दूसरी शर्त है नौकरी की अवधि. आपने कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक EPS में योगदान (Contribution) दिया हो.

अगर आप इन दोनों मानकों को पूरा करते हैं, तो आप नियमित मासिक पेंशन के हकदार हैं.

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पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
पेंशन का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10D (Form 10D) भरना होता है. इसके लिए आपके पास दो विकल्प उपलब्ध हैं:

ऑनलाइन माध्यम (Online Process): आप इस काम को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. इसके ल‍िए EPFO के Member e-Sewa Portal पर जाकर लॉगिन करें और सीधे Form 10D ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं.

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ऑफलाइन माध्यम (Offline Process): अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कोई प्राॅबलम आती है, तो आप अपने नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं.

First published on: Aug 21, 2026 03:50 PM

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