EPFO: पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस माह के अंत, यानी 30 नवंबर है। हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार, ‘ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।’
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ऐसा नहीं किया तो बंद हो जाएगी पेंशन
ट्वीट के मुताबिक, ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक साल तक वैध रहेगा। तो, अगर आपने पिछले साल अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर को जमा किया था, तो इस साल भी आपको उसी तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा। यदि आप इसे समय सीमा तक जमा नहीं करते हैं तो आपको जनवरी 2023 से पेंशन भुगतान मिलना बंद हो जाएगा।
जीवन प्रमाण पत्र पिछले जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है। इससे पहले, सभी ईपीएस पेंशनरों को नवंबर महीने में डीएलसी जमा करना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप लंबी कतारों और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ज्यादा लोगों की संख्या के कारण पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
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यहां ऑनलाइन जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
- पेंशन वितरण बैंक
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)
- आईपीपीबी/भारतीय डाकघर/डाकिया
- उमंग ऐप
- निकटतम ईपीएफओ कार्यालय
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