EPFO: अब रिजेक्ट नहीं होगा EPF क्लेम, जारी हुई यह नई गाइडलाइन
ईपीएफओ प्रतीकात्मक फाेटो
EPFO: आप अपना EPF क्लेम करते है और वह किसी न किसी कारण से बार-बार रिजेक्ट हो रहा है तो यह खबर आपके लिए है। अब अपना EPF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि Employees' Provident Fund Organisation
ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो स्पष्ट इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
EPFO के अनुसार दावों को जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए और एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज न किया जाए। आगे EPFO ने कहा है कि प्रत्येक क्लेम की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और सदस्य को पहली बार में रिजेक्शन के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। बता दें अकसर दावों को अलग-अलग आधारों पर बार-बार खारिज करने की शिकायतें मिलती हैं।
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EPFO के नए निर्देशों के मुताबिक फील्ड कार्यालयों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे समान पीएफ क्लेम्स की मासिक रिजेक्शन पर एक रिपोर्ट जोनल ऑफिस को समीक्षा के लिए भेजेंगे। तय समय के अंदर क्लेम प्रोसेस किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया था तो इसे फिर अन्य या अलग कारणों से खारिज कर दिया गया।
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