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EPF Withdrawal TDS Rules: पीएफ से पैसा निकालने से पहले जान लें नया नियम, जानिए कैसे बचेगा TDS; क्‍या हुए बदलाव

ईपीएफओ ने पीएफ से पैसा न‍िकालने पर टीडीएस छूट के नियम बदले हैं. टैक्स ईयर 2026-27 से फॉर्म 15G और 15H की जगह नया फॉर्म 121 भरना होगा. जानिए पात्रता, ऑनलाइन प्रोसेस और गाइडलाइंस.

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पीएफ के पैसे न‍िकालने पर टीडीएस बचाने के लिए अब नया Form 121 भरना होगा. फॉर्म 15G और 15H बंद कर द‍िए गए हैं. (Photo - PTI)

अगर आप आने वाले दिनों में अपने प्रोविडेंट फंड (PF) खाते से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी पर टैक्स (TDS) कटौती से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

टैक्स ईयर 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के तहत) से अगर आप चाहते हैं कि आपके पीएफ निकासी पर टीडीएस (TDS) न कटे, तो आपको सालों से चले आ रहे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की जगह नया फॉर्म 121 (Form 121) जमा करना होगा.

अब क्यों नहीं चलेंगे फॉर्म 15G और 15H?

अब तक जब भी कोई पीएफ मेंबर 5 साल से कम की सर्विस में पीएफ का पैसा निकालता था, तो टीडीएस से बचने के लिए उम्र के हिसाब से फॉर्म जमा करता था:
फॉर्म 15G: 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए.
फॉर्म 15H: वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए.

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इन फॉर्म्स के जरिए आप यह डिक्लेयर करते थे कि आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं आती, इसलिए आपका टीडीएस न काटा जाए. लेकिन अब नए नियमों के तहत टैक्स ईयर 2026-27 से ये दोनों फॉर्म अमान्य हो जाएंगे. अगर आप पुराना फॉर्म 15G या 15H भरेंगे, तो वह रिजेक्ट हो जाएगा और आपका टीडीएस कट सकता है.

क्या है नया फॉर्म 121 और कैसे काम करेगा?
EPFO के मुताबिक एल‍िज‍िबल पीएफ मेंबर्स अब इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत फॉर्म 121 का इस्तेमाल करके टीडीएस से छूट का दावा कर सकते हैं.

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यह फॉर्म ईपीएफओ को यह अनुरोध करने की सुविधा देता है कि आपकी अनुमानित सालाना आय पर टैक्स देनदारी नहीं बनती, इसलिए निकासी पर टीडीएस न काटा जाए. ईपीएफओ ने अपने रीजनल ऑफिसों को निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 121 के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जारी किए जाएं. मेंबर्स इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकेंगे और ई-साइन (e-Sign) के जरिए तुरंत सबमिट कर सकेंगे.

क्या फॉर्म 121 भरते ही पीएफ का पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है.फॉर्म 121 सिर्फ टीडीएस (TDS Deduction) रोकने का एक जरिया है. अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स की सीमा में आती है, तो भले ही टीडीएस न कटे, लेकिन आपको आईटीआर (ITR) फाइल करते समय उस आय पर टैक्स देना ही होगा.

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हालांक‍ि एनआरआई (Non-Resident Indians) और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल अनुमानित आय पर टैक्स बनता है, वे फॉर्म 121 का फायदा नहीं उठा सकते. ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आपके खाते से वैल‍िड पैन (PAN Card) लिंक होना जरूरी है. बिना पैन कार्ड के फॉर्म 121 मान्य नहीं होगा.

अगर आप पीएफ क्लेम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर प्रोफाइल चेक करें. सुनिश्‍च‍ित करें कि आपका पैन कार्ड और आधार लिंक हैं. ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरते समय पुराना फॉर्म 15G/15H अपलोड करने की भूल न करें. इसके बजाय नए Form 121 का ही चयन करें ताकि टीडीएस की अनावश्यक कटौती से बचा जा सके.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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