EPFO: ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार ने ईपीएफ (EPF) खाताधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स को जल्द से जल्द उनका क्लेम दिलाने के लिए नया और बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने साफ शब्दों में ईपीएफओ कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय ऑफिस ईपीएफ क्लेम (EPFO Claim) पर जल्द कार्यवाही करें और सही समय पर सदस्यों को उनका क्लेम दें। क्लेम को बार-बार रिजेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सरकार के इस आदेश को ईपीएफओ कार्यालयों को सख्ती से मानना होगा।
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क्लेम सेटलमेंट को लेकर सरकार का बड़ा आदेश
ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट का सरकार के आदेश पीएफ खातधारकों के लिए साल 2022 के खत्म होने और नए साल 2023 के आने के पहले एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। दरअसल ईपीएफ खाताधारकों की शिकायत रहती है कि उन्हें ईपीएफ के क्लेम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और बार तो पीएफ ईपीएफ की तरह से बार-बार उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे परेशान पीएफ खाताधारक लगातार लगातार संबंधित विभाग इसकी शिकायत भी करते रहते थे। कर्मचारियों की इसी परेशानी के देखते हुए श्रम मंत्रालय ने पहल करते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की है।
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क्लेम का समय पर हो सेटलमेंट (EPFO Claim)
श्रम मंत्रालय ने पीएफओ के सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जब भी कोई कर्मचारी अपना क्लेम फाइल करे तो उसकी वो अच्छी तरह से जांच करे। अगर किसी कर्मचारी की तरफ से क्लेम फाइल करते समय कोई खामी या त्रुटियां रह जाती है तो उन्हें जल्द से जल्द बता दिया जाए और उसे दूर करने के लिए कहा जाए। इससे क्लेम को सेटल करने में ज्यादा समय न लगे इसके बाद रिजेक्ट किए गए सभी क्लेम को समीक्षा के लिए भेजकर उसकी कमियां ठीक की जाए और तय समय में फिर से क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक पीएफओ कर्मचारियों को क्लेम की सभी कमियां सब्सक्राइबर एकबार में ही बतानी होगी।
कर्मचारियों को क्लेम सेटलमेंट में न करें परेशान
दरअसल पीएफओ खाताधारकों कि शिकायत रहती है कि क्लेम फाइल करते वक्त अगर उनसे कोई गल्ती या जानकारी कम रह जाती है तो पीएफओ दफ्तर से उन्हें इसके बारे में एक बार में नहीं बताया जाता और फिर उसे बार-बार रिजेक्ट कर दिया जाता है।
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