अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होल्डर हैं और आपने अभी तक जरूरी KYC वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है तो आपको अपनी बचत निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. EPFO ने एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें उसने यह साफ किया है कि अधूरा KYC होने पर PF निकालने, ट्रांसफर करने और यहां तक कि अकाउंट दोबारा चालू करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं.
श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक हालिया बयान के अनुसार EPFO ने एक फोकस्ड, मिशन-ओरिएंटेड अप्रोच के जरिए इनएक्टिव और डॉर्मेंट EPF खातों की बढ़ती समस्या को हल करने का फैसला किया है. बड़ी मात्रा में PF का पैसा ऐसे खातों में बिना क्लेम के पड़ा है जिन्हें सालों से अपडेट नहीं किया गया है, जिसका मुख्य कारण KYC डिटेल्स का गायब या अधूरा होना है.
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इनएक्टिव PF अकाउंट्स को एक्टिव करेगा EPFO
EPFO मेम्बर्स के नौकरी बदलने और कंट्रीब्यूशन बंद करने या पर्सनल और बैंकिंग जानकारी अपडेट नहीं करने की वजह से लाखों EPF अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं. ऐसे कई मामलों में, कर्मचारियों को पता ही नहीं होता कि उनकी मेहनत की कमाई रिटायरमेंट सेविंग्स पुराने या नॉन-ऑपरेशनल अकाउंट्स में फंसी हुई हैं. EPFO ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स की पहचान करके उन्हें एक्टिव करने का काम करेगा. लेकिन इसके लिए KYC वेरिफिकेशन जरूरी होगा. अकाउंट होल्डर की पहचान पक्का करने और PF अकाउंट को वैलिड डॉक्यूमेंट्स से लिंक करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है.
KYC के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है?
- आधार नंबर
- पैन कार्ड
- आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी
- सही नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर
- क्लेम की आसान प्रोसेसिंग के लिए ये सभी जानकारी EPFO पोर्टल पर एम्प्लॉयर से वेरिफाई और अप्रूव कराना होगा.
KYC अपडेट कैसे करें
- EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने UAN, पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
- ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से ‘KYC’ चुनें.
- जिस डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करना चाहते हैं, उसके आगे वाले बॉक्स को चेक करें (जैसे, बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट).
- जरूरी जानकारी सही-सही भरें (जैसे, बैंक के लिए बैंक खाता संख्या और IFSC, पैन के लिए पैन नंबर).
- अगर कहा जाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स (जैसे आधार, पैन) की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आकार और प्रारूप की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.
- ‘सेव करें’ पर क्लिक करें. बैंक विवरण के लिए, आप पहले IFSC कोड और फिर आधार OTP के जरिए खाते को वेरिफाई कर सकते हैं.
- आपका अनुरोध डिजिटल अनुमोदन के लिए आपके नियोक्ता के पास जाता है, फिर अंतिम सत्यापन के लिए EPFO के पास जाता है. स्वीकृत होने पर आपको एक SMS मिलेगा.
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