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शादी के लिए PF से एडवांस निकाल सकते हैं ये लोग, लेकिन माननी पड़ेगी ये शर्त

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PF Advance Money: प्रोविडेंस फंड (PF) नौकरी करने वाले लोगों के सेविंग का एक जरिया है। इस फंड में जोड़ा गया पैसा लोगों के कठिन समय में मदद करता है। सरकार वेतनभोगी लोगों के मूल वेतन के एक हिस्से पर ब्याज का भुगतान करती है जिसे हर साल पीएफ फंड में जोड़ा जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8.1% की ब्याज दर निर्धारित की है। जरूरत पड़ने पर आप तुरंत अपने PF खाते से रकम निकाल सकते हैं। वहीं, कोई भी EPFO सदस्य शादी के लिए भी एडवांस के रूप में फंड से पैसा निकाल सकता है।

शादी के मामले में पैसे निकालना संभव

पीएफ से पैसे निकालने के नियम कड़े हैं और कोई भी समय से पहले पैसा मुश्किल से ही निकाल पाएगा। लेकिन शादी उन कुछ कारणों में शामिल है, जिसमें आप PF से पैसा निकाल सकते हैं।

पैसा निकालने के लिए दूल्हा और दुल्हन या तो संबंधित व्यक्ति होना चाहिए या खाताधारक का बेटा, बेटी, भाई या बहन होना चाहिए। हालांकि, इस प्रावधान के तहत भी अगर आपने 7 साल तक पीएफ में योगदान नहीं दिया है तो आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते।

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कितनी रकम निकाली जा सकती है?

मुख्य सवाल यह उठता है कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं। EPFO के अनुसार, सदस्य ब्याज सहित अपने फंड में डाली गई कुल राशि का 50% निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए मानदंड यह है कि भविष्य निधि की सदस्यता सात साल की होनी चाहिए।

इसके अलावा, स्कूल और शादी के लिए एडवांस पैसा तीन बार तक निकालने की सीमा है। आप घर बैठे आसानी से पीएफ फंड निकाल सकते हैं। EPFO का कहना है कि आप 72 घंटे में ही ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं।

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