अगर आपकी बेसिक सैलरी (Basic Pay) 15000 से ज्यादा है और आप अब तक केवल EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में योगदान दे रहे थे, लेकिन EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) के दायरे में नहीं थे, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. अक्टूबर 2026 से सरकार के वेज सीलिंग (Wage Ceiling) यानी वेतन सीमा को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है. इस एक बदलाव से अब आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी का PF में जाने वाला अंशदान बदलने वाला है.
अब अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो इस पर इसका क्या असर पड़ेगा. आइए, आपको एकदम आसान भाषा में समझते हैं.
पहले क्या नियम था और अब क्या बदला?
पुराने नियम (सितंबर 2014 के बाद) में जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 से ज्यादा थी और जिन्होंने सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की थी, उन्हें अनिवार्य रूप से EPS (पेंशन) का मेंबर नहीं बनाया जाता था. उनके 12% एम्प्लॉई शेयर और कंपनी के 12% एम्प्लॉयर शेयर का पूरा हिस्सा केवल EPF खाते (PF फंड) में ही जमा होता था.
लेकिन अब अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू हो रहा है. अब वेज सीलिंग बढ़कर 25000 रुपये हो गई है. इसलिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25000 तक है, तो आपको अनिवार्य रूप से EPS (पेंशन योजना) में शामिल होना पड़ेगा.
20000 बेसिक सैलरी पर PF और EPS का नया हिसाब-किताब
अगर आपकी बेसिक सैलरी 20000 है, तो अक्टूबर 2026 से आपके PF और EPS में होने वाला मंथली कंट्रिब्यूशन कुछ इस तरह रहेगा:
आसान शब्दों में समझें:
आपकी जेब से कटने वाला हिस्सा वही रहेगा, सैलरी का 12% यानी 2400 रुपये, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन कंपनी जो पहले पूरा 2400 आपके EPF खाते में डालती थी, अब उसमें से 1666 रुपये आपकी पेंशन (EPS) में जाएगा और बाकी बचा 734 रुपये आपके EPF खाते में जमा होगा.
कर्मचारियों को अपनी जेब से पेंशन (EPS) में कोई अलग से योगदान नहीं देना होता, यह पूरी तरह से आपकी कंपनी या मालिक के 12% अंशदान में से ही काटा जाता है.
सितंबर 2026 के महीने का क्या होगा?
चूंकि यह बदलाव महीने के बीच में प्रभावी हुआ है, इसलिए सितंबर 2026 के महीने को ECR कैलकुलेशन के लिए दो हिस्सों में बांटा जाएगा:
पहला भाग: 1 सितंबर से 16 सितंबर (16 दिन)
दूसरा भाग: 17 सितंबर से 30 सितंबर (14 दिन)
इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 से आपकी पूरी सैलरी पर नई वेज सीलिंग यानी 25000 रुपये के तहत ही EPF और EPS की कटौती लागू की जाएगी.
इस बदलाव से भले ही आपके EPF खाते में जमा होने वाला मासिक फंड थोड़ा कम दिखे, लेकिन अब आपको पेंशन (EPS) का सुरक्षा कवच मिल जाएगा, जो रिटायरमेंट के बाद आपके और आपके परिवार के बेहद काम आएगा.
संबंधित खबरें
Bank Holiday: क्या कल गांधी जयंती पर खुलेंगे बैंक? जानिए एटीएम और यूपीआई से जुड़े नियम
3 hrs agoWedding Gift Income Tax Rules: शादी में मिले 10 लाख रुपये के तोहफे पर क्या लगेगा टैक्स? जानिए इनकम टैक्स का नियम
4 hrs agoShare Bazar Crash: सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरा, निफ्टी 300 से ज्यादा टूटा
4 hrs agoNew Rules From Today: एलपीजी, एसबीआई एटीएम, दिल्ली बस यात्रा से लेकर NPS तक, आज से लागू हुए ये बड़े बदलाव
5 hrs agoATF Price Hike: 16 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ हवाई ईंधन, त्योहारी सीजन में उड़ानों का किराया बढ़ने के आसार
7 hrs agoNo PUC No Fuel Rule Delhi NCR: 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए पीयूसी टेस्ट के नए नियम
9 hrs agoLPG Subsidy Rules Changed: आज से बदल गया गैस सब्सिडी का नियम, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा सब्सिडी का पैसा
10 hrs agoPetrol Diesel Rate 1 October: पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी, जल निर्यात पर घटा विंडफॉल टैक्स, जानिए आपके शहर में Fuel का नया भाव
10 hrs agoआज से बदल गए पीएफ के नियम, 25000 रुपये सैलरी वालों को मिलेगा पीएफ और पेंशन का लाभ; जानें आपके वेतन पर क्या होगा असर
11 hrs agoLPG Price Hike Alert: त्योहारी सीजन में लगा झटका, 71 रुपये तक बढ़ा कमर्शियल सिलेंडर, जानिए घरेलू सिलेंडर का हाल
11 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines