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सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बदले पेंशन के नियम, वित्त मंत्रालय ने जारी की नई SOP

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में NPS से OPS में जाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नई संशोधित SOP लागू करते हुए PPO से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जानिए पेंशनर्स और उनके परिवारों पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा.

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में NPS से OPS में जाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. Credit: AI

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन नियमों में अहम सुधार किया है. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने की प्रक्रिया को अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी बना दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है. यह नया नियम 17 सितंबर 2025 के पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेगा. यह बदलाव खास तौर पर उन पात्र मामलों के लिए है, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या वे गंभीर दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं. ऐसे मामलों में कर्मचारी या उनके आश्रित परिवार को NPS से OPS के तहत पेंशन का विकल्प दिया जाता है. पहले इस पूरी प्रक्रिया में कई तकनीकी और कागजी दिक्कतें आती थीं, जिन्हें दूर करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित SOP को मंजूरी दी है.

कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 में बदलाव, अधिसूचना जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने पेंशन गणना के लिए 15,000 रुपये प्रति माह तक की मजदूरी सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है. मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत पेंशन स्कीम के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किए गए हैं. जारी अधिसूचना (सा.का.नि. 890(अ)) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यह संशोधन किया है.

नया PPO जारी होगा, पुराना बैंक में करना होगा जमा

नई व्यवस्था के तहत, NPS से OPS में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित पेंशनर को नया नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जाएगा. नया PPO तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कार्यालयों और पेंशन अधिकारियों की होगी. नया PPO मिलने के बाद पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) अपनी बैंक शाखा में जमा कराना होगा. बैंक उस पुराने PPPO को जरूरी रिकॉर्ड के लिए संबंधित पेंशन अधिकारियों के पास भेजेगा. ध्यान रहे कि पेंशनरों को हर साल नवंबर महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का नियम पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा.

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‘NPS सेंट्रल’ से सेवाएं हुईं और आसान

पेंशनधारकों की सुविधा के लिए हाल ही में ‘एनपीएस सेंट्रल’ प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है. तीनों केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा तैयार इस साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी आसानी से रजिस्ट्रेशन, निवेश और पेंशन खातों का प्रबंधन कर सकते हैं. साथ ही, इसके जरिए अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा वाले ‘NPS स्वास्थ्य’ का लाभ भी लिया जा सकता है.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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