वेतनभोगियों को बड़ी राहत, 1 सितंबर से बदल जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का नियम
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Employees Good News : नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेंट फ्री अकोमोडेशन (Rent Free Accommodation) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राहत दी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।
आयकर विभाग के इस कदम से ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है जिन्हें कंपनी की ओर से घर या फिर रहने की सुविधा मिली है और उन्हें उसका किराया नहीं चुकाना पड़ रहा है।
नए नियम के मुताबिक दफ्तर की ओर से मिले घर के बदले सैलरी में अब पहले के मुकाबले टैक्स में कम कटौती होगी। यानी ऐसे कर्मचारी जिन्हें ऑफिस की तरह से रहने की सुविधा मिली हुई है उनके हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी।
आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को रहने के लिए या फिर सुविधा प्रदान करती है। इसके बदले कर्मचारी को कोई किराया नहीं देना पड़ता है।
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इनकम टैक्स डिपाटमेंट इसे Perquisite में करता है। इसमें कर्मचारी को किराया नहीं बल्कि टैक्स देना होता है। अबतक शहर के हिसाब से घर के किराया का वैल्यूएशन कर उसे सैलरी में जोड़ दिया जाता था।
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नए नियम के मुताबिक रेंट-फ्री होम का लाभ लेने वाले कर्मियों के कर योग्य वेतन में कमी आएगी, जिससे टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे टैक्स वैल्यूएशन की रकम कम हो जाएगी और उक्त कर्मचारी के टैक्स देनदारी में भी कम आ जाएगी। इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा।
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