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Delhi Metro Penalty List: महिला डिब्बे में जाने पर देना होगा इतना जुर्माना, चेक करें पेनल्टी की पूरी लिस्ट

Delhi Metro Penalty List: दिल्ली मेट्रो दिल्ली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सार्वजनिक परिवहन है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आप मेट्रो नियमों के बारे में जानते हैं? दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कुछ नियम बताए हैं जिनका हर किसी को पालन करना होगा और यदि उनका उल्लंघन […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 19, 2023 11:59
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Delhi Metro Penalty List: दिल्ली मेट्रो दिल्ली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सार्वजनिक परिवहन है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आप मेट्रो नियमों के बारे में जानते हैं? दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कुछ नियम बताए हैं जिनका हर किसी को पालन करना होगा और यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो के नियम और दंड

  • यदि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान शराब पीता हुआ, थूकता हुआ, मेट्रो के फर्श पर बैठा या झगड़ा करता हुआ पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या उसका पास या टिकट जब्त कर लिया जाएगा और ट्रेन से उतार दिया जाएगा।
  • अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री ले जा रहा है तो उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • ट्रेन में किसी भी प्रकार का ड्रामा करने या डिब्बे या गाड़ी में लिखने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अगर कोई व्यक्ति मेट्रो की छत पर यात्रा करते हुए पाया गया तो उससे 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उसे मेट्रो स्टेशन से बाहर कर दिया जाएगा।
  • मेट्रो ट्रैक पर गैरकानूनी तरीके से घूसने या उसपर चलने पर 150 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से महिला कोच में प्रवेश करता है, तो उससे 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
  • ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति बिना पास या टिकट के यात्रा कर रहा है, तो वे 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क और सिस्टम के अधिकतम किराए के लिए उत्तरदायी होंगे।
  • यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में संचार के साधनों में हस्तक्षेप करता है या अलार्म का दुरुपयोग करता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति मेट्रो संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ पाया गया तो उससे 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
  • दिल्ली मेट्रो में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने पर 400 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • टिकट की अनाधिकृत बिक्री पर टिकट जब्त करने के साथ 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Edited By

Nitin Arora

First published on: Aug 19, 2023 11:59 AM

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