डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नियम जल्द बदले जा रहे हैं...यहां पढ़ें- मुख्य बातें

credit
विज्ञापन

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों की सहमति के बिना कार्ड को सक्रिय करने सहित कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए तीन और महीने का समय दिया था।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 1 जुलाई से ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड’ जारी करने और आचरण निर्देश, 2022′ पर मास्टर निर्देश लागू करना था। हालांकि, उद्योग हितधारकों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक भारत (RBI) ने बाद में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 01 अक्टूबर, 2022 करने का निर्णय लिया। जिन प्रावधानों पर अधिक समय दिया गया है उनमें से एक क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित है।

विज्ञापन

अभी पढ़ें – Gold Price Update: सोना 4500 तो चांदी 24700 रु तक हुआ सस्ता, जानें ताजा भाव

एक अक्टूबर से बदलाव के बारे में पढ़ें

1. मास्टर निर्देश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी, यदि इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है।

विज्ञापन

2. यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देना चाहिए।

3. इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि 1 जुलाई तक कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी समय स्वीकृत और कार्डधारक को दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

विज्ञापन

4. इस मामले में भी उन्हें अब 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

5. आरबीआई ने अवैतनिक शुल्क और ब्याज की चक्रवृद्धि से संबंधित एक मानदंड के कार्यान्वयन को भी तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया था।

विज्ञापन

6. मास्टर निदेश के अनुसार, ब्याज की वसूली/ चक्रवृद्धि के लिए भुगतान न किए गए प्रभारों/लेवी/करों का कोई पूंजीकरण नहीं होना चाहिए। तथापि, मास्टर निदेश के शेष प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1 जुलाई की निर्धारित समय-सीमा अपरिवर्तित रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ