Credit Card Bill Payment : अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। क्रेडिट कार्ड के बिल से संबंधित कुछ सुविधा 30 जून के बाद से बंद होने जा रही है। यूजर्स 1 जुलाई से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा TDS देना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा होगा।
क्यों होगी परेशानी?
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले काफी यूजर इसका बिल फिनटेक कंपनियों जैसे PhonePe, Cred, BillDesk, Infibeam Avenues आदि के जरिए भरते हैं। रिजर्व बैंक ने कुछ समय पहले नियम निकाला था कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली सभी कंपनियों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) पर रजिस्टर कराना होगा। साथ ही उन फिनटेक कंपनियों को भी BBPS पर रजिस्टर कराना होगा जिनके माध्यम से बिल का पेमेंट होता है। रिजर्व बैंक ने इसकी सीमा 30 जून तय की थी। रिजर्व बैंक ने यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने, उनका समाधान करने और ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया है।
1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में आ सकती है परेशानी।
…तो नहीं भर पाएंगे फोनपे पैसी कंपनियों से बिल
रिजर्व बैंक के कुछ नियमों के मुताबिक 30 जून के बाद ऐसे यूजर्स को परेशानी आने वाली है जो इन फिनटेक कंपनियों के जरिए बिल भरते हैं। अभी तक HDFC बैंक, ICICI बैंक और Axis बैंक ने BBPS पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। इन तीनों बैंकों के 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर हैं। वहीं PhonePe और Cred BBPS पर पहले से रजिस्टर हैं। जिन बैंकों ने BBPS पर रजिस्टर नहीं कराया है, उनके यूजर भी फिनटेक कंपनियों के ऐप के जरिए 1 जुलाई से कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि 30 जून तक ये कंपनियां BBPS पर रजिस्टर कराती हैं तो यूजर्स को बिल भरने में कोई परेशानी नहीं होगी।
यहां से भर सकेंगे बिल
अगर आप HDFC बैंक, ICICI बैंक या Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरे तरीके से बिल का भुगतान कर सकते हैं। आप बैंक की ऐप या वेबसाइट पर जाकर सीधे बिल का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी बिल का भुगतान कर सकते हैं।
विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा!
अगर आप विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दरअसल, विदेश में खर्च TDS के दायरे में आ सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में बदलाव पर काम कर रहा है। अगर इसे लागू किया गया तो वे क्रेडिट कार्ड यूजर जो क्रेडिट कार्ड के जरिए साल में 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करेंगे, उन्हें 20 फीसदी TDS देना होगा।
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