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दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे ले तो क्या करें? जान लें अपने अधिकार

Charged more than MRP: दुकानदार के खिलाफ बस 1 नंबर से आप शिकायत कर सकते हैं। 2000 रुपए का जुर्माना दुकान वाले पर लग जाएगा।

Consumer Protection Act
Charged more than MRP: शॉपिंग करते समय क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि दुकानदार ने MRP से ज्यादा रुपए की डिमांड की हो? आप कहेंगे कि हां कई बार...लेकिन आपने उस समय क्या किया? आपका जबाव रहेगा कि 2 या 3 रुपए की बात थी तो सोचा नहीं...पर ध्यान रखिए वही दुकानदार 2 या 3 रुपए लेकर दिन भर में 4 से 5 हजार रुपए कमा लेता है। हम लोग बिना जानकारी के कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। यह भी पढ़ें - Israel Hamas War की वजह क्रिप्टोकरेंसी तो नहीं, सामने आया सबसे बड़ा सबूत

क्या कहते हैं नियम

इसके लिए लीगल मैट्रोलॉजी का नियम लागू होता है। लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act, 2009) का नियम ये कहता है कि कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक से MRP से ज्यादा प्राइस की डिमांड नहीं कर सकता है। अगर ऐस वो करता है तो उसे इस एक्ट के तहत 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कैसे करें इसकी शिकायत

अगर ऐसा किसी दुकानदार की तरफ से किया गया है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ में अगर आपने पहले कोई शिकायत की है तो इसे इसी वेबसाइट पर ट्रेक किया जा सकता है। यह भी पढ़ें – ऑर्डर किया वेज, आ गया नॉन वेज, फिर क्या, लग गया इतने लाख का जोमैटो, मैकडॉनल्ड्स पर जुर्माना

यहां जानें अपने अधिकारों की लिस्ट

इसलिए जब भी इस समस्या में फंसे तो अपने अधिकार को जानकर शिकायत जरूर करें। देश में उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इन सभी की जानकारी नेशनल पॉर्टल पर कंज्यूमर फोरम (consumer forum) सेक्शन पर ले सकते हैं।


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