केंद्रीय कर्मचारियों की आएगी मौज, पेंशन की टेंशन होगी खत्म, सरकार देगी खुशखबरी!

NPS and OPS Decision by Central Government : केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो NPS में निवेश करते हैं, उन्हें सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। माना जा रहा है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों की पिछली सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दे सकती है। हालांकि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का लागू करने से मना कर दिया है।

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सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है खुशखबरी।

Old Pension Scheme Update : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी खुशखबरी दे सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में निवेश करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी पिछली सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दे सकती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल की जाए।

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सरकार ने OPS को बहाल करने से तो मना कर दिया है लेकिन NPS में निवेश करने वालों को पेंशन से जुड़ी खुशखबरी दे सकती है। बता दें कि साल 2004 से OPS बंद कर दी गई है और 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचरियों के लिए NPS लागू की गई है। NPS एक पेंशन स्कीम है जिसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इसमें निवेश की गई रकम पर 9 से 12 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है।

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क्या है सरकार का प्लान

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से जुड़ी नाराजगी दूर करना चाहती है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत पेंशन का वह लाभ नहीं मिलता जो OPS में मिलता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसलिए सरकार अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देना चाहती है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोई आर्थिक समस्या न हो।

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अधिकारियों का कहना है कि NPS से OPS जितनी ही पेंशन मिलेगी।

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कितनी मिलेगी पेंशन

केंद्र सरकार अगर NPS से जुड़ा यह फैसला लेती है तो इसका मतलब हुआ कि कर्मचारी को आखिरी महीने की जो सैलरी मिलेगी, उसकी आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। इसका सीधा सा मकसद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद OPS जैसा ही फायदा मिलेगा। हालांकि OPS को लागू करने से केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है।

क्या है NPS

यह केंद्र सरकार की पेंशन से जुड़ी स्कीम है। इसका फायदा सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी उठा सकता है। इस योजना में कर्मचारी का बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा जमा होता है, वहीं 14 फीसदी हिस्सा सरकार की ओर से जमा किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बदल जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इसका एक हिस्सा कर्मचारी को मिल जाता है और एक हिस्से से पेंशन शुरू हो जाती है। अधिकारियों के मुताबिक 25-30 साल तक जॉब करने वाले कर्मचारियों को NPS से उतनी ही पेंशन मिलेगी, जितनी OPS में मिलती थी।

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