CBI ने ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया
ICICI Bank loan fraud case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लगभग तीन दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी हिरासत में लिया था।
71 वर्षीय धूत को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई उन्हें बाद में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश करेगी। जांच एजेंसी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
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क्या है पूरा मामला
चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश मामले में आरोपी बनाया है। ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी में नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई के अनुसार, वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को स्वीकृत लगभग 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं आरबीआई के नियमों और आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन थीं।
सीबीआई ने दावा किया है कि धूत ने बदले में दीपक कोचर की नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया। धूत ने यह निवेश एक कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से किया था, जिसे उन्होंने दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दिया था। ये ट्रांसफर 2010 से 2012 के बीच अलग-अलग तरीकों से हुए।
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1,875 रुपये के छह लोन दिए
सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2009 और 2011 के बीच कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप और उससे जुड़ी फर्मों को 1,875 रुपये के छह ऋण वितरित किए। प्राथमिकी में कहा गया है कि चंदा कोचर 300 करोड़ रुपये और 750 करोड़ रुपये के दो मामलों में ऋण स्वीकृत करने वाली समितियों में थीं।
सितंबर 2009 में 300 करोड़ रुपये के ऋण के एक दिन बाद धूत ने नूपावर को 64 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। चंदा कोचर ने मई 2009 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। यह भी आरोप लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश ऋण गैर-निष्पादित एसेट में बदल गए।
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