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पैन धारकों को बड़ी राहत! इन लोगों के लिए PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य नहीं

PAN-Aadhaar Link: पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है। हालांकि, दोनों दस्तावेजों को जोड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: May 15, 2023 16:37
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PAN-Aadhaar Link: पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है। हालांकि, दोनों दस्तावेजों को जोड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं।

पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। हालांकि, वर्तमान समय सीमा 30 जून, 2023 है और इस बार यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन उसके अलगे दिन से अमान्य हो जाएगा। जैसे कि ऊपर बताया गया कि कुछ छूट है। वो ऐसे समझे कि अगर जिन लोगों को छूट मिली है, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना जरूरी नहीं है।

पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘छूट श्रेणी’ में कौन आते हैं, उनके बारे में बताया गया है।

  • असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले लोग
  • भारत का नागरिक ना होना

बता दें कि आधार-पैन लिंकेज की आवश्यकता किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। हालांकि, प्रदान की गई छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं।

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Written By

Nitin Arora

First published on: May 15, 2023 04:22 PM
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