Government Employee Big News: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की अकाउंटिबिलिटी बढा दी गई है. अब राज्य के सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर देनी होगी. इस सिस्टम में करीब आठ लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी शामिल होंगे. राज्य सरकार के तहत आने वाले कर्मचारियों को इस नए नियम के अनुसार अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य होगा और अगर ऐसा करने से वो चूक जाते हैं तो उनकी जनवरी की तंख्वाह रुक सकती है. इसके साथ ही उनका प्रमोशन भी रुक सकता है.
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इस तारीख तक करना होगा ये काम
कर्मचारियों को ये काम 31 जनवरी 2026 तक करना होगा. चीफ सेक्रेटरी ने यह क्लियर कर दिया है कि सभी ऑफिसर और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति से संबंधित विवरण देना होगा. इस आदेश की अवमानना करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.
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फरवरी में आने वाली जनवरी की सैलरी रोकी जा सकती है और यहां तक कि 1 फरवरी 2026 को होने जा रही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) मीटिंग में उन्हें प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा. ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, इसकी पूरी जानकारी यहां जानें:
अपनी प्रोपर्टी डिटेल कैसे अपलोड करें ?
- आधिकारिक वेबसाइट ehrms.upsdc.gov.in पर जाएं.
- अपने यूजर ID (एम्प्लॉई कोड ) और पासवर्ड से लॉग इन करें. अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ‘Forgot Password’ ऑप्शन चुनें.
- लॉग इन करने के बाद “Property Details” या “Property Declaration” का ऑप्शन चुनें.
- सावधानी से अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करें, जैसे कि किस तरह की संपत्ति है, उसका क्या लोकेशन है और उसकी संभावित कीमत क्या है.
- फॉर्म को सेव करें और सबमिट कर दें. आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा.
योगी सरकार ने करप्शन रोकने के लिए यह कदम उठाया है.