Bank Locker Rules: बैंक लॉकर अपनी किसी कीमती चीज को सुरक्षित रखने का आसान तरीका है। लेकिन इस कीमती चीज में क्या कैश भी शामिल है? क्या आप बैंक के लॉकर में पैसा रख सकते हैं? कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि एक शख्स के बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपये को दीमक खा गई। ऐसे में यह सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लॉकर में कैश रखने को लेकर क्या नियम हैं?
RBI ने किया है स्पष्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर को लेकर बाकायदा गाइडलाइन निर्धारित की हुई है। इसमें बैंक ग्राहक लॉकर में क्या सामान रख सकते हैं और क्या नहीं, यह स्पष्ट किया गया है। साथ ही इसमें चोरी और बैंक की लापरवाही से होने वाले नुकसान की स्थिति में मुआवजा राशि को लेकर भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है।
कैश की है मनाही
RBI गाइडलाइन में ऐसी चीजों का जिक्र है, जिन्हें लॉकर में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद भी यदि ग्राहक उन वस्तुओं को अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं, तो नुकसान की सूरत में बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होगी। बैंक लॉकर में कैश रखने की मनाही है, यानी आप नकद धनराशि को लॉकर में नहीं रख सकते। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने ऐसा किया था। उसके लॉकर में रखे 5 लाख दीमक खा गई थी और बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए धनराशि लौटाने से इंकार कर दिया था।
इन्हें भी न रखें
कैश के साथ ही हथियार, ड्रग, जहर, विस्फोटक, खराब होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी फल आदि, रेडियोएक्टिव सामग्री या गैरकानूनी सामान को बैंक के लॉकर में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में यह ग्राहक की जिम्मेदारी बनती है कि वे निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा न करने पर उनके दावे को स्वीकारने की संभावना बेहद कम हो जाती है।
क्या रख सकते हैं?
चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि लॉकर में क्या रखा जा सकता है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ग्राहक बैंक के लॉकर में आभूषण, प्रापर्टी के पेपर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जरूरी कागजात, मैरिज सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी और किसान विकास पत्र आदि रख सकते हैं।
कितना मिलेगा मुआवजा?
आरबीआई ने बैंकों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की है। साथ ही यह भी साफ किया है कि बैंक की तरफ से होने वाली लापरवाही से हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा देना होगा। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी। सरल भाषा में कहें तो अगर किसी बैंक के लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपये है और उसमें रखा सामान गायब हो जाता है, तो ग्राहक को मुआवजे के तौर पर किराये के 100 गुना यानी 1 लाख रुपये मिलेंगे। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप इसे ध्यान में रखते हुए ही लॉकर में सामान रखें।