Ban on Bike Taxi Service: बड़ी खबर! सरकार ने इस शहर में ओला, उबर और रैपिडो पर लगाया बैन, चेक करें पूरी जानकारी
Ban on Bike Taxi Service: दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह निर्णय ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को प्रभावित करेगा, जो राजधानी में लोकप्रिय हैं। एक नोटिस में, दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकारी नोटिस में कहा गया है कि व्यक्तिगत वाहनों को वाणिज्यिक टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करता है।
यात्रियों को होगी भारी दिक्कत
दिल्ली सरकार के इस कदम से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि लोग अब कैब के बढ़ते किराए के बीच ओला, उबर और रैपिडो के माध्यम से दोपहिया वाहनों पर सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही दिल्ली के जाम को देखते हुए भी बाइक वाली सवारी का उपयोग किया जाता है।
हालांकि, कुछ ऐप्स अब भी बाइक टैक्सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। कैब एग्रीगेटर्स ने इस आदेश पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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पांच पॉइंट में सबकुछ
- दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि यह अपराध दोबारा किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही कारावास भी होगा।
- द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग पहले से ही ओला, उबर और रैपिडो से जुड़ी बाइक्स की जांच कर रहा है। यदि अपराध दोहराया जाता है, तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
- दिल्ली सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। दोपहिया कैब सेवाओं के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि इसमें आपातकालीन स्थिति के दौरान यात्री कोई सहायता नहीं पा सकता। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है।
- अब तक, दिल्ली में उबर और ओला के पास अभी भी बाइक कैब बुक करने का विकल्प है। हालांकि, यह अपडेट के बाद बदल सकता है और नियमों में संशोधन होने तक बना रह सकता है। एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियम के अनुसार, टैक्सी सेवाएं वहां हैं जहां एक चालक और एक से अधिक यात्री हैं। इसके तहत केवल चार पहिया कैब, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा हैं। अनुमति है लेकिन बाइक की नहीं। कैब सेवाओं को संचालित करने के लिए कुछ नियम और दायित्व हैं - वाहन में पंजीकरण चिह्न होना चाहिए; पीली नंबर प्लेट; पीएसवी बैज जो पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाता है; और चालकों को व्यवहार सत्र से गुजरना चाहिए।'
- ओला, उबर और रैपिडो ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया है, '2डब्ल्यू, 3डब्ल्यू और 4डब्ल्यू के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करेगी।'
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