Bank Charges for atm transaction: क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालने के कई नियम होते हैं। हर महीने इसके कुछ लीमिट होते हैं। वही अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाए तो RBI के रूल्स के अनुसार हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे। इसके अलावा एटीएम से अगर कटे-फटे या नकली नोट निकल जाए तो घबराएं की जरूरत नहीं है। आप इन प्रोसेस को फॉलो कर के नोटों को बदलवा सकते हैं।
जानिए कौन सा बैंक चार्ज करता है कितने पैसे
सभी बैंक RBI के नियमों के अलावा भी पैसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद पंजाब नेशनल बैंक 21 रुपए के अलावा भी टैक्स के तौर पर 9 रुपए चार्ज करता है। वही एसबीआई 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पर 10 और दूसरे एटीएम पर 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेट्रो शहर में 3 और बाकी जगहों पर 5 ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए के अलावा 8.5 रुपए चार्ज करता है।
क्या है नोट बदलने की प्रक्रिया
एटीएम से पैसे निकालने के बाद कटे-फटे नोट निकल जाए तो इसे उस बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है। इसके लिए आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इस एप्लिकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से पैसे निकले हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स को सत्यापित करते ही बैंक तुरंत नोट बदल देगा।
नकली नोट निकल जाए तो क्या करें
अगर एटीएम से नकली नोट निकल जाए तो मार्केट में चलाने की कोशिश करने के बजाए, जिस समय नोट निकाले गए हैं, उसी समय एटीएम को उलट-पुलट कर दिखाएं। बैंक में नकली नोट और रसीद लेकर जाएं। बैंक जांच करने के बाद नोट बदल देगा। अगर ज्यादा कैश निकाला है तो आरबीआई इश्यू ऑफिस से नोट एक्सचेंज होंगे।
यह भी पढ़ें : Old Vs New : अगर आप जॉब करते हैं तो जानें कौन से तरीके से बचा सकते हैं ज्यादा टैक्स?
क्या कहते हैं RBI के नियम
आरबीआई के नियम के अनुसार आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक के कार्यालय से नोटों की बदली करवा सकते हैं। RBI के नियम के नियम के अनुसार आप एक बाद में 5 हजार के वैल्यू वाले 20 नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि बैंक उन नोटों को नहीं बदलता, जो बहुत ज्यादा फटे या जले हुए हो। ऐसे नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा करवाया जा सकता है।
जान लीजिए एसबीआई के नियम
एसबीआई के एटीएम में नोट शॉर्टिंग मशीन से चेक कर के नोटों को डाला जाता है। ऐसे में नोटों के खराब निकलने की संभावना कम होती है। इसके बावजूद अगर नोट खराब निकलते हैं तो बैंक के ब्रांच से नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर कोई भी बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो उसपर 10 हजार का जुमार्ना चार्ज किया जाएगा।
संबंधित खबरें
भूटान में अदाणी पावर का बड़ा दांव, 770MW प्रोजेक्ट के लिए साइन हुआ एग्रीमे
1 hr agoASHA वर्कर्स को अब मिलेंगे 6000 रुपये, CM रेखा गुप्ता आज बांटेंगी चेक
3 hrs ago12A बताकर बेचा और निकल गया 13वां फ्लोर! जानें RERA के नए नियम
3 hrs agoGST काउंसिल की बैठक फिर टली, अब 7 नहीं 8 अक्टूबर को होगी मीटिंग; जानें
4 hrs agoLPG: e-KYC न कराने पर गाजियाबाद में 1.5 लाख घरों में गैस सिलेंडर बुकिंग बंद
5 hrs agoUIDAI ने बदले आधार में नाम सुधार के नियम, अब जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
5 hrs agoWorld Richest: हर दिन 10900 करोड़ रुपये की कमाई! एलन मस्क ने रचा नया इतिहास
6 hrs agoएडवांस बुकिंग कराने वाले ध्यान दें, दिसंबर से बदल जाएंगे टिकट के PNR नंबर
21 hrs agoसोने-चांदी पर टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट: खत्म हो सकती है GST छूट
23 hrs agoदेश की इकोनॉमी तो रॉकेट बनी, फिर शेयर बाजार के रिटर्न क्यों हैं सुस्त?जानें
1 day agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines