हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

क्या आप ग्रेच्युटी वेतन के योग्य हैं? जानिए इसके बारे में सबकुछ

विज्ञापन

नई दिल्ली: एक संगठन में विशेष समय बीताने के बाद वेतनभोगी कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्र हो जाते हैं। इनमें अस्थायी या संविदात्मक कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता। एक संगठन में पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद एक कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए योग्य है।

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है इस्तीफा देता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उन्हें उनका ग्रेच्युटी भुगतान दिया जाता है। ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, पांच साल की निरंतर सेवा उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या विकलांगता के कारण काम न कर पाए। कर्मचारी के पास होने की स्थिति में नामित व्यक्ति या कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त होगा।

कारखानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलमार्गों, मोटर परिवहन उपक्रमों, व्यवसायों, दुकानों और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अधीन हैं।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola