आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारे हर जरूरी काम की चाबी बन चुका है. बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या पैन कार्ड लिंक करना – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई बार आधार कार्ड में नाम गलत छप जाता है या फिर शादी के बाद महिलाओं को अपना सरनेम बदलना पड़ता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आप अपने आधार कार्ड में कितनी बार नाम बदल सकते हैं? और अगर लिमिट खत्म हो जाए तो तीसरी बार क्या करना होगा? आइए, जानते हैं इसके सभी नियम और आसान तरीके के बारे में.
आधार कार्ड में नाम बदलने की लिमिट क्या है?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नियमों के मुताबिक, आप अपने आधार कार्ड में जीवन में केवल 2 बार ही नाम बदल (Update) सकते हैं. लेकिन कुछ जानकारियों को कई बार अपडेट कर सकते हैं. जैसे कि एड्रेस और मोबाइल नंबर. इन्हें आप जितनी बार चाहें बदल सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है.
लेकिन नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारियों को अपडेट करने पर सख्त लिमिट लगी हुई है. इसलिए जब भी आप आधार में अपना नाम बदलें, तो स्पेलिंग और सरनेम को बहुत ध्यान से चेक करें ताकि आपकी लिमिट बेकार न हो.
अगर तीसरी बार नाम बदलना पड़े, तब क्या करें?
अगर आपकी 2 बार की लिमिट खत्म हो चुकी है और किसी बेहद जरूरी कारण से आपको तीसरी बार नाम बदलना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शनल प्रोसेस (Exceptional Handling Process) अपनानी होगी.
आधार सेवा केंद्र जाएं: तीसरी बार नाम अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन नहीं मिलती. इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाना होगा.
वैलिड डाक्यूमेंट्स साथ ले जाएं: नए नाम का ठोस सबूत (जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, गजट नोटिफिकेशन या सरकारी दस्तावेज) ओरिजिनल कॉपी में साथ रखें.
हेल्पलाइन और ईमेल की मदद लें: कई बार आधार केंद्र पर लिमिट खत्म होने की वजह से रिक्वेस्ट खारिज कर दी जाती है. ऐसी स्थिति में आप UIDAI के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं. अपनी रिक्वेस्ट और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ help@uidai.gov.in पर आधिकारिक ईमेल भेज सकते हैं.
नाम बदलते समय इन बातों का रखें खास ख्याल
पहली बार हुई गलती को ध्यान से सुधारें: अगर नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी गलती है, तो उसे पहली बार में ही पूरी तरह सही करवा लें.
दस्तावेजों का मिलान जरूरी: आपके आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम एक जैसा होना चाहिए, वरना भविष्य में पैसे के लेनदेन या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है.
आधार में नाम बदलने की प्रक्रिया एक सीमित प्रक्रिया है. इसलिए जल्दबाजी में या बिना सही डाक्यूमेंट्स के नाम अपडेट करने से बचें. अगर तीसरी बार नाम बदलना भी पड़े, तो घबराएं नहीं- सही दस्तावेज और UIDAI की मदद से एक्सेप्शनल प्रोसेस के जरिए यह काम हो सकता है.
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