Aadhaar Card: ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, DOB के लिए आधार कार्ड नहीं होगा कोई Proof!
Aadhaar Card: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए प्रूफ से हटा दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
Edited By Simran Singh

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Aadhaar Card: आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। भारत में इसे कई कामों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईपीएफओ की ओर से आधार कार्ड को अब जन्म तिथि की अपडेशन प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत डेट ऑफ बर्थ के अपडेटशन और कनेक्शन के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एक रिपोर्ट की मानें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत आधार कार्ड अब जन्म तिथि के तौर पर नहीं अपनाया जाएगा।
दरअसल, UIDAI ने एक लेटर में कहा था कि डेट ऑफ बर्थ के DoB के प्रूफ के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई आधार का यूज जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर करता है तो उसके दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ ने भी एक सर्कुलर जारी किया और इसमें आधार कार्ड को DoB के प्रूफ से हटाने की बात कही।
ये सभी दस्तावेज अगस्त 2023 को जारी ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार जन्म तिथि (DOB) बदलने के लिए यूज किए जाएंगे।
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आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate) के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इस दस्तावेज का इस्तेमाल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से 12 अंकों का आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ (Address Proof), आईडी प्रूफ (ID Proof) के तौर पर अपनाया जाता है।
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