BH Series Number Plate वाली गाड़ियों को आपने अक्सर देखा होगा। हालांकि BH नंबर वाली कारों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन रोड्स पर आपने DL, MH, RJ, HR, UP, UK से शुरू होने वाले नंबर प्लेट देखे होंगे। ये सभी नंबर प्लेट सीरीज भारत के अलग-अलग राज्यों के हैं। जिसे देख का आप आसानी से समझ जाते हैं कि गाड़ी किस राज्य से आई है। लेकिन BH नंबर प्लेट सीरीज किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि ये एक खास नंबर प्लेट सीरीज है, जो देश के खास लोगों को ही मिलता है। एक बार इस नंबर प्लेट को बनवाने के बाद इसे फिर बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस तरह के नंबर प्लेट उन लोगों को दिए जाते हैं जो सरकारी कर्मचारी हों या ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों जिसका चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनका ऑफिस हो। BH सीरीज नंबर प्लेट पूरे भारत में गाड़ी ड्राइव करने की परमिशन देती है। आइये जानते हैं कैसे बनती है ये यह नंबर प्लेट, इसके फायदे और कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स की जरूरत इसमें पड़ती है।

कैसे करें BH नंबर प्लेट अप्लाई
- BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के वाहन पोर्टल parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 पर लॉगइन करें।
- ‘Vehicle Registration’ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना राज्य चुनें और आईडी प्रूफ अपलोड करें।
- मेन्यू में जाकर ‘BHARAT SERIES’ को चुनें और गाड़ी से जुड़े सारे डिटेल्स फिल करें।
- इसके बाद एड्रेस प्रूफ डाक्यूमेंट अपलोड करें और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।
- RTO द्वारा दी गई जानकारियां वेरीफाई की जाएगी, जिसके बाद आपको नंबर जारी कर दिया जाएगा।
BH नंबर प्लेट के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- ऑफिसियल ID कार्ड
- फॉर्म 60
किन लोगों को मिलती है BH नंबर प्लेट और इसके फायदे
BH नंबर प्लेट, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और चार राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोगो को मिलती है। यह नंबर प्लेट पूरे भारत में गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। इसके लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। BH नंबर प्लेट उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिन लोगों को नौकरी के चलते एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना होता है। उन्हें दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। BH नंबर प्लेट ऑल इंडिया वैलिड होती है।