Driving License तुरंत कर लें रिन्यू, नहीं तो लग सकता है 3 गुना फाइन; फॉलो करें ये स्टेप्स

Driving License Renewal: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इसे रिन्यू करा लें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि समय पर रिन्यू न कराने पर भारी फाइन लग सकता है। आइए जानते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कैसे रिन्यू कर सकते हैं। 

driving licence
विज्ञापन

Driving License Renewal: भारत में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको अच्छा-खासा फाइन भरना पड़ सकता है। इससे सबसे जरूरी है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें और इसे अपडेट भी रखें। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल है जरूरी

कई लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसे रिन्यू कराने में लापरवाही बरतते हैं। समय पर रिन्यूवल न कराने से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिससे आपको समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में सभी ड्राइविंग लाइसेंस एक फिक्स टाइम तक ही वैलिड होते हैं और जब उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो सरकार आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती है। अगर इस टाइमलाइन में आपने रिन्यूवल नहीं कराया तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

विज्ञापन

कितना लगता है शुल्क?

अगर समय पर आवेदन किया जाता है, तो आपको रिन्यूवल शुल्क मात्र 400 रुपये है। लेकिन यदि लाइसेंस वैलिडिटी डेट खत्म होने के एक महीने बाद तक रिन्यूवल नहीं कराया जाता, तो यह शुल्क 1,000 से 1,500 रुपये तक बढ़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी

  • प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 सालों तक वैलिड होता है, या जब तक होल्डर की उम्र 40 वर्ष नहीं हो जाती।
  • 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए दिया जाता है।
  • उसके बाद हर 5 साल में रिन्यूवल कराना जरूरी होता है।
  • अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो इसे रिन्यू नहीं कराया जा सकता है और यह
  • अमान्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में नया लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है।

MP Learning Driving License Services Faceless

ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें DL?

ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिससे आप आसानी से DL रिन्यू कर सकते हैं।

विज्ञापन
  • सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • अब ‘Driving License Related Services’ को चुनें।
  • इसके बाद अपना स्टेट चुनें।
  • अब ‘Select Service on Driving License’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र भरें और जरूरी जानकारी, जैसे जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
  • अब ‘Renewal’ विकल्प चुनें।
  • अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और अंत में पेमेंट करें।

यह भी पढ़ें – Maruti Alto K10 में अब मिलेंगे 6 एयरबैग्स, कीमत में हुआ इतना बदलाव

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ