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एक साल से ज्यादा पुराना है एक्सपायर्ड लाइसेंस तो कैसे होगा रिन्यू? जानें क्या है समय सीमा और कब पड़ सकती है टेस्ट की जरूरत

क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा हो गया है. तो यहां जानें इसे रिन्यू करना का क्या प्रोसेस है? क्या इसके लिए फिर से टेस्ट देना होता है. क्या होते हैं सस्पेंडेड और एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियम.

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ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसे समय पर रिन्यू कराना जरूरी होता है. (Image Credit-AI/News24)

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसे समय पर रिन्यू कराना जरूरी होता है. लेकिन अगर लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा हो गया है तो इसे रिन्यू कराने की प्रोसेस सामान्य रिन्यूअल से अलग हो सकती है. ऐसे मामलों में संबंधित राज्य के नियमों के मुताबिक प्रोसेस पूरी करनी पड़ सकती है. वहीं अगर लाइसेंस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो केवल उसकी एक्सपायरी के आधार पर रिन्यूअल नहीं कराया जा सकता. पहले सस्पेंशन से जुड़ी कार्रवाई पूरी करना जरूरी हो सकता है. 

पहले समझें लाइसेंस एक्सपायर हुआ है या सस्पेंड

सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपके लाइसेंस एक्सपायर हुआ है या सस्पेंड. अगर DL की सामान्य वैलिडिटी खत्म हुई है, तो इसे एक्सपायर्ड लाइसेंस माना जाएगा और इसके लिए रिन्यूअल की प्रक्रिया अपनानी होगी. लेकिन अगर किसी गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन या संबंधित अथॉरिटी के आदेश के चलते लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, तो मामला अलग होगा. ऐसे में सस्पेंशन की अवधि और आगे की कार्रवाई संबंधित आदेश पर निर्भर करेगी.

एक्सपायर्ड DL के रिन्यूअल की कितनी है समय सीमा?

ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल उसकी एक्सापायरी से एक साल पहले या एक्सपायरी के एक साल बाद तक कराया जा सकता है. यानी लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी एक साल तक रिन्यूअल की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसलिए DL एक्सपायर होने के बाद ज्यादा समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते रिन्यूअल करा लेना बेहतर है.

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एक साल से ज्यादा पुराना है एक्सपायर्ड DL तो क्या होगा?

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है तो रिन्यूअल पूरी तरह सामान्य तरीके से नहीं हो सता है. ऐसे मामलों में ड्राइविंग टेस्ट जैसी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है. हालांक यह प्रोसेस संबंधइत राज्य का पॉलिसी और परिवहन विभाग के नियमों पर निर्भर करेगी. इसलिए एक साल से ज्यादा पुराने एक्सपायर्ड लाइसेंस के लिए अपने राज्य के RTO या परिवहन विभाग के नियम जरूर जांच लें.

सस्पेंडेड DL को एक्सपायर्ड समझकर रिन्यू न कराएं

अगर लाइसेंस अभी सस्पेंश पीरियड में है, तो सिर्फ उसकी वैलिडिटी खत्म होने के आधार पर रिन्यूअल के लिए आवेदन करना सही तरीका नहीं हो सकता. पहले यह पता करना जरूरी है कि DL किस वजह से सस्पेंड हुआ है और सस्पेंशन की अवधि कितनी है. अगर अथॉरिटी के आदेश में किसी दस्तावेज, शर्त या दूसरी प्रक्रिया का जिक्र है, तो उसे पूरा करना पड़ सकता है.

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सस्पेंश खत्म होने के बाद क्या करना होगा?

सस्पेंशन की तय अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस की स्थिति संबंधित अथॉरिटी के रिकॉर्ड में चेक करनी चाहिए. अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस को रिन्यू करने से मना किया है या उसे Revoke कर दिया है, तो इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है. ऐसे आदेश के खिलाफ नियमों के मुताबिक अपील का विकल्प भी हो सकता है. इसलिए ऐसी स्थिति में संबंधित परिवहन विभाग या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आपका मामला सामान्य एक्सपार्यड DL का है, तो रिन्यूअल के लिए आमतौर पर सारथी परिवहन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां अपना राज्य चुनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में रिन्यूअल का विकल्प चुना जा सकता है. इसके बाद मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करके फीस का भुगतान करना होता है. कुछ मामलों में दस्तावेजों की जांच या RTO जाने की जरूरत भी पड़ सकती है. यह प्रक्रिया राज्य और आवेदन की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकती है.

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अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा हो चुका है तो रिन्यूअल से पहल अपनी स्टेट के नियम जरूर चेक करें. क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट या दूसरी प्रोसेस करना पड़ सकती है वहीं सस्पेंड हुए लाइसेंस के मामले में पहले सस्पेंश से जुड़ी प्रोसेस पूरी करना होगी.

ये भी पढ़ें- कार बेचने के बाद कैसे डिएक्टिवेट करें FASTag? यहां जानें तरीका और नियम

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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