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सावधान! दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए नियम, हर चौराहे पर कटेंगे चालान

Grap 4 rules violation: जो लोग दिल्ली में लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अब दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि चौराहों पर खड़ी रहने वाली लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी आपका चालान कर सकती है।

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Delhi Police Challan New Rules: सड़क वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो यूज़ सजा देना भी जरूरी है। ट्रैफिक नियम का पालन करने से रोड सेफ्टी को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि वाहन चालकों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नियम तोड़ने वालों के लिए जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काटती है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा किसी और के पास ये अधिकार नहीं होता कि चालान काट सके।

लेकिन अब जो लोग दिल्ली में लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अब दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि चौराहों पर खड़ी रहने वाली लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी आपका चालान कर सकती है। अब इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा कदम उठाया गया है? आइये जानते हैं…

दिल्ली पुलिस भी करेगी अब चालान

दरअसल इस समय दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा काफी जहरीली होती जा रही है। इसी बात इसी को ध्यान में रखते देखते हुए दिल्ली में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं दिल्ली में ट्रैफिक नियम भी काफी सख्त हो गये हैं। ऐसे में अगर कोई ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 यानी ग्रैप 4 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलावा PCR और दिल्ली पुलिस भी चालान कर सकती है।

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जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए PCR वैन और स्थानीय पुलिस को चालान मशीनें भी दे दी गई है। ताकि इन पाबंदियों का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके।

नए नियम, दिल्ली में इन चीजों पर लगी पाबंदी

ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेट 4 के तहत 8 नियम होते हैं। जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियां लगाई गई है। जिनमें ट्रकों की एंट्री बैन रहती है। सिर्फ जरूरी चीज और सेवाएं देने वाले ट्रक ही Allow होंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर भी रोक लगी है। इसके तहत स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, फ्लाई ओवर ब्रिज और पाइपलाइन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क भी बैन होते हैं। यही कोई ऐसा काम करता हुआ पाया गया तो उसका भी चालान किया जा सकता है। इसलिए दिल्ली वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है।

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