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अमेरिकी कोर्ट के फैसले का भारत पर क्या पड़ेगा असर? अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को बताया है गैरकानूनी

US Appeals Court decision impact on India: अमेरिकी अपील कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है। अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी हैं।

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डोनाल्ड ट्रंप

What impact will the US Appeals Court decision on Trump tariffs on India: ट्रंप टैरिफ पर विवाद के बीच 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी की अपील कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल, कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ट्रंप को टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है।

अब ये चर्चा है कि अमेरिकी अदालत के इस निर्णय का भारत पर क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषक नंद गोपाल गुर्जर की मानें तो अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले का भारत या उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधे तौर पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अदालत के इस निर्णय का तात्कालिक प्रभाव बेहद सीमित है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि जो टैरिफ लगाए गए हैं वे रूस से तेल खरीद और ट्रेड इंबैलेंस के आधार पर लगाए गए हैं।

क्या अपील कोर्ट ने ट्रंप द्वारा चीन और कनाडा पर लगाए गए टैक्स पर भी कुछ कहा है?

यूएसए टूडे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अपील अदालत का यह फैसला बीते अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने निर्णय में अमेरिकी सरकार द्वारा फरवरी 2025 में मैक्सिको, चीन और कनाडा पर लगाए गए टैक्स को भी गैरकानूनी माना है। बता दें ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है।

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अमेरिकी अपील कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर क्या पड़ेगा टैरिफ?

एक्सपर्ट के अनुसार अगर अमेरिकी अपील कोर्ट के ताजा ऑर्डर के बाद भारत समेत विभिन्न देशों पर लगाए कुछ टैरिफ हटाए जाते हैं, तो इससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल टैरिफ लगने के बाद निर्यातकों का जो खर्च बढ़ा है वे कम होगा। भारत में इससे फर्नीचर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी झींगा मछली के निर्यात पर असर पड़ेगा।

क्या डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे अपील कोर्ट का फैसला? दिया ये जवाब

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ये सही है कि संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। बता दें अपील कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए टैरिफ जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत, चीन, कनाड़ा समेत जिन देशों पर भी टैरिफ लगाए हैं वह अमेरिकी के हित को ध्यान में रखकर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपील कोर्ट का ऑर्डर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदायक है।

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ये भी पढ़ेगा: टैरिफ को लेकर ट्रंप को झटका, अमेरिका की अदालत ने अवैध करार दिए कई टैक्स

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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