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US Visa Terms: विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, लागू हुए नए वीजा नियम

US Visa terms: ट्रंप सरकार ने छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों और विदेशी पत्रकारों के लिए निश्चित अवधि वाले वीजा नियमों का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत ओपन इमिग्रेशन व्यवस्था की जगह अब सख्त सीमाएं और कड़ी निगरानी लागू करने की बात कही गई है। यह कदम उस नीति को फिर से उजागर करता है, जिसे सबसे पहले साल 2020 में पेश किया गया था।

US Visa terms: अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब विदेशी छात्रों, विनिमय आगंतुकों और मीडिया प्रतिनिधियों के वीजा पर निश्चित समय सीमा तय की जाएगी। पहले जहां "Duration of Status" के तहत छात्र या पत्रकार अपने कार्यक्रम की पूरी अवधि तक अमेरिका में रह सकते थे, वहीं नई शर्तों के अनुसार, अब छात्रों और विनिमय आगंतुकों के लिए अधिकतम 4 साल और विदेशी मीडियाकर्मियों के लिए 240 दिन का वीजा तय किया गया है। यह प्रस्ताव निगरानी बढ़ाने और वीजा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है।

नए वीजा नियम लागू

बुधवार को जारी हुए यह नियम के तहत एफ वीजा पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र, जे वीजा पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यकर्ता और आई वीजा पर विदेशी पत्रकारों के लिए नियम लागू किए गए हैं इनमें सभी के लिए निर्धारित समय सीमा भी लगाई गई है। NPRM के अनुसार, यदि कोई गैर-आप्रवासी अपनी निर्धारित प्रवेश अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रहना चाहता है, तो उसे प्रवास विस्तार (EOS) के लिए सीधे DHS को आवेदन करना अनिवार्य होगा।

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DHS ने नए परिवर्तनों पर क्या बोला?

डीएचएस ने इन नए बदलावों पर कहा कि इन परिवर्तनों से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को 'समय-समय पर और प्रत्यक्ष रूप से यह आकलन करने की अनुमति मिलेगी कि क्या गैर-आप्रवासी अपने वर्गीकरण और अमेरिकी आव्रजन कानूनों की शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं।'

क्यों हुए हैं बदलाव?

ये बदलाव निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के तहत किए गए हैं। डीएचएस ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा व्यवस्था, जो बिना किसी निश्चित अंतिम तिथि के 'स्थिति की अवधि' के लिए प्रवेश की अनुमति देती है, जिसे विदेशियों की गतिविधियों पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। विभाग ने बताया कि आगे "सख्त निगरानी से धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और इन वीजा श्रेणियों की विश्वसनीयता और अखंडता को मजबूत किया जा सकेगा।

नए प्रपोजल में हुए बदलाव ऐसे हैं-

  • F और J श्रेणी के गैर-आप्रवासियों के लिए प्रवेश और विस्तार की अधिकतम अवधि चार साल तय की जाएगी।
  • F -1 छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद दिया जाने वाला ग्रेस पीरियड 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा।
  • स्नातक स्तर के F-1 छात्रों को अपने सिलेबस के बीच कार्यक्रम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • आई वीजा धारकों के लिए अधिकतम 240 दिन की सीमा तय की जाएगी।

क्या इससे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा?

ट्रंप प्रशासन ने भले ही राष्ट्र सुरक्षा पर यह फैसला लिया हो, मगर कुछ विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इन नियमों से विदेशी छात्रों की संख्या पर नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय छात्र लॉन्ग टर्म रिसर्च या मल्टी यर कोर्स करते हैं, जिन्हें बीच में वीजा रिन्यूवल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह, मीडिया प्रतिनिधियों के लिए सीमित अवधि का वीजा उनकी स्वतंत्र और निर्बाध रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है।

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