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फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह ने दिया इस्तीफा, बताई वजह

Palestinian prime minister mohammad shtayyeh resigned: मोहम्मद शतायेह का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी। दरअसल, फिलिस्तीन में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति पहले नए प्रधानमंत्री का नाम संसद के सामने रखेंगे, संसद की सहमति मिलने के बाद नए पीएम की घोषणा कर दी जाएगी।

mohammad shtayyeh
Palestinian prime minister mohammad shtayyeh resigned: फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया में दिए बयान में कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर लगातार इजराइली हमले हो रहे हैं, जिससे वह दुखी हैं और इसे देखते हुए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंप दिया है।

राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे 

फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे को राष्ट्रपति महमूद अब्बास स्वीकार करेंगे। जिसके बाद देश में सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल राष्ट्रपति कार्यालय ने मोहम्मद शतायेह के इस्तीफे को स्वीकार करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के अनुसार फिलिस्तीन में हमास और फतह दो राजनीतिक पार्टियां हैं। हमास गाजा पट्टी पर बलपूर्वक साल 2007 से सत्ता में है। उधर, फतह वेस्ट बैंक और यरुशलम में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेतृत्व में शासन करती है।

गाजा पट्टी में लोगों के पास खाना खत्म

इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि यरूशलेम और वेस्ट बैंक में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों के जानमाल का खतरा मंडरा रहा है। आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि गाजा पट्टी में पिछले कुछ समय से लगातार इजराइली हमले हो रहे हैं, जिससे यहां लोग फिलिस्तीनी परेशान हैं। उनके पास खाने तक का अनाज नहीं है, वह भूख से तड़प रहे हैं।

राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री

मोहम्मद शतायेह के इस्तीफा को स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का नाम संसद के सामने पेश करना होता है। फिर संसद उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है। ये भी पढ़ें: कौन था भारतीय मूल का युवक अश्विन मंगुकिया? जिसकी रूस-यूक्रेन युद्ध में गई जान


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