पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके अनुसार उन पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन और क्षेत्रीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर इस वारंट की घोषणा की और कहा कि यह आदेश 8 जनवरी 2026 को लागू हुआ. शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में किसी भी हवाई अड्डे या प्रस्थान स्थल पर हिरासत में लिया जा सकता है.
बलूचिस्तान में बिना वीजा के प्रवेश करना अपराध
बलूचिस्तान गणराज्य ने स्पष्ट किया कि यह एक विशिष्ट, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है. किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों का पालन करना अनिवार्य है. बिना वैध वीजा या कानूनी अनुमति के प्रवेश करना अपराध माना जाएगा. बलूचिस्तान ने जोर देकर कहा कि पूर्व वीजा स्वीकृति के बिना भविष्य में किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
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पाकिस्तान के सभी अधिकारियों और नागरिकों के लिए चेतावनी
बलूचिस्तान गणराज्य ने कहा कि क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या अन्य प्रवेश बिंदुओं पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का अधिकार सुरक्षित है. किसी भी उल्लंघन के मामले में कठोर अभियोजन होगा और व्यक्ति को जबरन पाकिस्तान भेजा जा सकता है. यह चेतावनी पाकिस्तान के सभी अधिकारियों और नागरिकों के लिए अंतिम और औपचारिक है.
अंतरराष्ट्रीय नियम और वीजा का महत्व
बलूचिस्तान ने पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताया कि किसी भी संप्रभु देश में प्रवेश के लिए वैध वीजा अनिवार्य है. भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से बिना वीजा और नियमों का पालन किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी उल्लंघन को संप्रभुता के लिए चुनौती माना जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई होगी. बलूचिस्तान ने अपने कानून और अधिकारों की पूरी सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.