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Imran Khan Arrest Case: पाकिस्तान SC का बड़ा फैसला, इमरान खान रिहा, पूर्व पीएम बोले- 'मुझे लाठियों से पीटा गया'

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Imran Khan Arrest Case

Imran Khan Arrest Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को पेश होने का निर्देश दिया है। इमरान ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें डंडे और लाठियों से पीटा गया। उनका हाईकोर्ट से अपहरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान को जल्द रिहा किया जा सकता है।

दोपहर में शीर्ष अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) से तत्काल उन्हें पेश करने का आदेश दिया था। NAB पूर्व पीएम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। रूम नंबर एक में दरवाजा बंदकर सुनवाई हुई।

एक घंटे के भीतर पेश करने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को आदेश दिया था कि एक घंटे के भीतर इमरान खान को अदालत में पेश करें। अदालत का कहना है कि एजेंसी ने कैंपस में अवैध तरीके से प्रवेश किया और रजिस्ट्रार की बिना अनुमति लिए इमरान को गिरफ्तार किया। यह अवमानना है।

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अदालत ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का वक्त है। पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने की। अदालत अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सरेंडर करने के बाद गिरफ्तारी का क्या मतलब?

सुनवाई के दौरान अदालत ने 70 वर्षीय इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि अगर 90 लोग परिसर में प्रवेश करते हैं तो अदालत की क्या गरिमा बनी रहती है? किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? अतीत में अदालत के अंदर तोड़फोड़ के लिए वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उन्हें गिरफ्तार करने का क्या मतलब है?

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शीर्ष न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत की अवमानना की है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें अदालत के रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी। अदालत के कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

मंत्री मरियम ने कहा- देश जल जाएगा

पाकिस्तान सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान को रिहा किया गया तो मुल्क को कौन बचाएगा? उनकी गिरफ्तारी कानून के दायरे में की गई है। इमरान पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर इमरान को रिहा किया गया तो देश जल जाएगा।

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10 मई को हाईकोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी

पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 10 मई को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर 50 अरब रुपए के घोटाले का आरोप है। यह घोटाला अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। बुधवार को हिंसा के बीच इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ दिनों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया गया। अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं, गुरुवार को इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पंजाब में एक हजार से अधिक लोग गिरफ्तार

पाकिस्तान में हिंसा को देखते हुए आंतरिक मंत्रालय ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने देश भर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। देश भर में सैकड़ों पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शांति बनाए रखने के लिए सेना को तैनात करने का आदेश दिया गया है।

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