TrendingInd Vs AusIPL 2025UP Bypoll 2024Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

तोशाखाना मामला: इमरान खान दोषी करार, इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जेल भेजे गए

Toshakhana case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना केस में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उनके जमान पार्क वाले आवास को घेर लिया। फिलहाल, इमरान खान को गिरफ्तार कर कोट लखपत ले जाया गया है। उधर, इमरान खान को […]

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। -फाइल फोटो
Toshakhana case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना केस में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उनके जमान पार्क वाले आवास को घेर लिया। फिलहाल, इमरान खान को गिरफ्तार कर कोट लखपत ले जाया गया है। उधर, इमरान खान को दोषी करार दिए जाने के फैसले को उनकी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही पार्टी की ओर से कहा गया है कि वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान अब अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि इमरान खान पर आरोप लगाया गया कि सरकारी खजाने से महंगे गिफ्ट को सस्ते दामों पर बेच दिया था। ये गिफ्ट विदेशों से मिले थे।

इमरान खान पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को दोषी पाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई। एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।

क्या है तोशखाना केस?

तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। फिर, ECP ने इमरान को एक छोटी अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान पर बेईमानी, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा करने का आरोप भी है। बाद में इमरान ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.