पाकिस्तान: इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तोशाखाना केस खारिज, बेल भी मिली
Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तोशाखाना मामले को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने अपनी जीत बताई है।
इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश ने 23 जून को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह ईद उल अजहा के बाद इस मामले को देखेंगे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 10 मई को इमरान को ठहराया था दोषी
10 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को तोशाखाना मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने दोषी ठहराया गया था। बता दें कि आरोप था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना (एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं) से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था।
IHC के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान पीटीआई प्रमुख के वकील गौहर खान ने फैसले को PTI और इमरान खान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि तोशाखाना मामले में सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी... हम एक साल से अदालतों में कोशिश कर रहे थे। आज, पीटीआई जीत गई है।"
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