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Toshakhana Case: इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं, पाकिस्तानी अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।

Toshakhana Case: इस्लामाबाद में मंगलवार को तोशखाना मामले में एक नया मोड़ सामने आया। यहां एक सत्र अदालत ने ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI ) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट का अनुसार, मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया।

इमरान खान लगातार पेशी से गैर हाजिर रह रहे थे। इस पर कोर्ट नाराज हो गया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

यह तस्वीर कोर्ट में पेशी के वक्त की है।- (द डॉन)

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एक दिन में चार मामलों में हुई इमरान की पेशी

इमरान खान मंगलवार को चार मामलों को लेकर अलग-अलग कोर्ट में पेश हुए। ये हैं वह मामले-

विदेशी फंडिंग- बैंकिंग कोर्ट
आतंकवाद- आतंकवाद विरोधी अदालत
तोशखाना- एफ-8 कचहरी के सत्र न्यायालय में
हत्या के प्रयास का मामला– एफ-8 कचहरी

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पीटीआई प्रमुख इमरान खान को आतंकवाद मामले में जमानत मिल गई। वहीं विदेशी फंडिंग मामले में भी उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई। हत्या के प्रयास मामले में भी राहत मिली है। लेकिन तोशखाना प्रकरण में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ।

क्या है तोशखाना केस?

तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। फिर, ECP ने इमरान को एक छोटी अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान पर बेईमानी, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा करने का आरोप भी है।

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यह भी पढ़ें: इमरान खान को कभी भी किया जा सकता है गिरफ्तार, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़

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