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बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, इंटरनेशनल कोर्ट ने क्यों दिया बड़ा झटका?

Benjamin Netanyahu International Criminal Court: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।

Israel PM Benjamin Netanyahu (File Photo)
Benjamin Netanyahu International Criminal Court: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों पर ये आदेश जारी किया गया है। नेतन्याहू के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद दीफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हालांकि रिपोर्टाें के अनुसार, इजराइल ने मोहम्मद दीफ को मार गिराया है।

विदेश यात्रा करने पर हो सकती है गिरफ्तारी 

वारंट के अनुसार, नेतन्याहू और गैलेंट को विदेश यात्रा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि अदालत के मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई में गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट पर गाजा में बड़े पैमाने पर भुखमरी पैदा करने का अपराध किया है। यह युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ है।

दीफ ने मानवता के खिलाफ किया अपराध 

गुरुवार को अदालत ने ये भी कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि दीफ मानवता के खिलाफ अपराधों, हत्या, यातना, बलात्कार और बंधक बनाने सहित युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार था। वह 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले का भी जिम्मेदार था। जिसमें 1,200 से अधिक इजरायलियों की मौत हो गई। ये भी पढ़ें: पैसेंजर वैन पर बरसाईं गोलियां, 38 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल; पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला

क्या कहा जजों ने? 

इंटरनेशनल कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के पैनल ने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए वारंट जारी किया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा- "ये मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि दोनों ने जानबूझकर गाजा में नागरिक आबादी को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी वस्तुओं से वंचित किया है। जिसमें भोजन, पानी और दवा के साथ चिकित्सा आपूर्ति, ही ईंधन और बिजली शामिल हैं।" ये भी पढ़ें: दोस्तों की दुश्मन, पैसों की भूखी… 14 को तड़पा-तड़पा कर मारा; 9 साल के बाद मिली सजा-ए-मौत


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