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ऑपरेशन ‘लैवेंडर’ का इंदिरा गांधी के हत्यारे से क्या कनेक्शन? एक मौत से खुला था बड़ा राज

World News in Hindi: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के भतीजे बलतेज सिंह को न्यूजीलैंड की कोर्ट ने 22 साल की सजा सुनाई है। मामला ड्रग्स की रिकवरी से जुड़ा है। एक शख्स की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू की थी।

बलतेज सिंह, हिम्मतजीत सिंह
World News in Hindi: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के भतीजे बलतेज सिंह और एक अन्य हिम्मतजीत कहलों को न्यूजीलैंड की अदालत ने वहां के सबसे बड़े ड्रग्स मामले में 22 साल की जेल की सजा सुनाई है। पुलिस का ऑपरेशन 'लैवेंडर' समाप्त हो गया है। ये ऑपरेशन लैवेंडर एडेन सांगला नाम के शख्स की मौत के बाद शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी इसी ऑपरेशन में हुई। ड्रग्स खेप में भारतीय पंजाबी युवकों का नाम सामने आया था। बलतेज सिंह और उसका पार्टनर हिम्मतजीत कहलों एक स्टोर में पार्टनर थे। यह भी पढ़ें:डिप्टी कलेक्टर बहन और मां के साथ मृत मिले IRS अफसर, केरल पुलिस को सुसाइड का शक इनके पास से जांच में 747 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) जब्त किया गया था, जो न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी थी। सूत्रों के अनुसार 21 साल का एडेन इनके स्टोर पर काम करता था। आरोपियों के पास विदेश से बीयर सप्लाई होती थी। कभी कभार एडेन भी बीयर का सेवन कर लेता था। सूत्रों के मुताबिक 7 मार्च 2023 को बीयर पीने के बाद एडेन की सेहत अचानक खराब हो गई थी। यह भी पढ़ें:दिल्ली के बाद पंजाब CM एक्शन में, मंत्री का विभाग छीना, 21 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर परिजन उसको लेकर अस्पताल गए थे, जहां उसकी मौत हो गई थी। परिजनों को शक था कि उसकी मौत की वजह कोई और है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की थी। इसके बाद स्टोर के गोदाम पर छापा मारा गया था। पुलिस को रेड में बीयर के भारी तादाद में कैन मिले थे। जांच में पता लगा था कि बीयर में मेथामफेटामाइन मिलाया गया था। एडेन की मौत इसी वजह से हुई थी। इसके बाद ऑकलैंड सिटी पुलिस ने ऑपरेशन लैवेंडर शुरू किया था। सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी लग्जरी लाइफ जीते थे।

फैसला आने के बाद रोने लगा सांगला का परिवार

अब 42 वर्षीय हिम्मतजीत सिंह कहलों को हत्या और ड्रग्स के मामले में 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, बलतेज सिंह को 22 वर्ष की सजा सुनाई गई है। ऑकलैंड उच्च न्यायालय में 12 व्यक्तियों की जूरी ने मामले की 2 घंटे सुनवाई के बाद काहलों को हत्या और मेथ नामक नशीली दवा रखने का दोषी पाया। सांगला का परिवार फैसला सुनाए जाने के समय रो पड़ा, जबकि आरोपी काहलों कटघरे में चुपचाप खड़ा रहा।


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