इंटरनेशनल कोर्ट ने गाजा नरसंहार पर सुनाया फैसला, इजराइल को दिए आदेश में क्या कहा?
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने गाजा नरसंहार मामले में सुनाया फैसला।
ICJ Order Israel-Hamas War : दुनिया में इस वक्त चार देशों के बीच युद्ध चल रहा है। रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास की जंग से आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल सेना द्वारा किए गए नरसंहार का मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंच गया। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice) ने दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इजराइल सरकार को गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने के लिए अपने सैनिकों को रोकना चाहिए। राज्य नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के दायरे में रहकर इजराइल को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने युद्धविराम का आदेश नहीं दिया।
यह भी पढ़ें : Israel-Hamas War : उत्तरी गाजा में दो स्कूलों पर इजराइली हवाई हमले में 50 की मौत, विस्थापितों को दी थी शरण
नरसंहार रोकने के लिए उचित कदम उठाए इजराइल
आईसीजे ने इजराइल से गाजा में मानवीय त्रासदी को रोकने और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अदालत गाजा पट्टी में आम नागरिक की पीड़ा और उनके जीवन में हो रही हानि को लेकर चितिंत है। उन्होंने इजराइल को नरसंहार की कृत्यों को रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।
दक्षिणी अफ्रीका ने दायर की थी याचिका
दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में याचिका दायर कर गाजा पट्टी में इजराइल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को निलंबित करने की मांग की थी, जिसे अंतराष्ट्रीय अदालत ने नहीं माना। कोर्ट ने इजराइल को युद्धविराम करने का आदेश नहीं दिया। इस पर इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने सीजेआई से भी इन आरोपों को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि दावा है कि इजराइल के हमले से फिलिस्तीन के अबतक 26000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.