Imran Khan: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें खत्म होती दिख नहीं रही हैं। सोमवार को चुनाव आयोग (ECP) ने अवमानना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को खान को गिरफ्तार करने और मंगलवार को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया।
पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी और अन्य के साथ इमरान खान पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनावी निगरानीकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजक भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था।
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दो बार जारी हुआ वारंट, मगर नहीं पेश हुए इमरान
वारंट के अनुसार, 16 जनवरी और 2 मार्च को जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद इमरान खान पोल पैनल के सामने पेश नहीं हुए। पोल पैनल ने इस्लामाबाद इंस्पेक्टर जनरल को इमरान खान को गिरफ्तार करने और 25 जुलाई को सुबह 10 बजे उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने पिछले साल पीटीआई प्रमुख और पार्टी के दो पूर्व नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। आरोपियों में से एक असद उमर को वारंट से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसके वकील ने ईसीपी को सूचित किया था कि उसके मुवक्किल को एक अन्य अदालत में पेश होना था। इसलिए पेशी से छूट की मांग की थी।
बता दें कि पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान विभिन्न अदालतों में कई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया था। पोल पैनल के अनुरोध का पालन करने के बजाय, तीन व्यक्तियों ने कानूनी आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में ईसीपी नोटिस और अवमानना कार्यवाही को चुनौती दी।
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जनवरी में चुनाव आयोग ने बढ़ाया मामला
जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को इमरान खान, चौधरी और पीटीआई नेता असद उमर के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद, 21 जून को आयोग ने जुलाई में इमरान, फवाद और उमर पर औपचारिक रूप से आरोप लगाने का फैसला किया।
11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सम्मन के बावजूद तीनों में से कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। नतीजतन, ईसीपी ने इमरान खान और फवाद चौधरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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